साक्षी और अजितेश घर से जाने के बाद 'जिसके संपर्क में थे लगातार', उसे मुहर्रम पर बवाल के आरोप में न्यायिक हिरासत में भेजा गया

अरमान सिंह को कड़ी पुलिस सुरक्षा में रविवार को अदालत में पेश किया गया जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

साक्षी और अजितेश घर से जाने के बाद 'जिसके संपर्क में थे लगातार', उसे मुहर्रम पर बवाल के आरोप में न्यायिक हिरासत में भेजा गया

साक्षी मिश्रा और अजितेश.

बरेली:

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल की बेटी साक्षी के प्रेम विवाह मामले में हर दिन एक नया मोड़ आ रहा है. पप्पू के नजदीकी रहे गौरव उर्फ अरमान सिंह को रविवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. अरमान को पिछले साल मोहर्रम के दौरान हुए बवाल में अभियुक्त होने के आधार पर जेल भेजा गया है. अरमान सिंह को कड़ी पुलिस सुरक्षा में रविवार को अदालत में पेश किया गया जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. जेल जाने से पहले अरमान ने विधायक की बेटी के घर से जाने के बाद अजितेश से फोन पर बात होने की बात स्वीकार की लेकिन इस साजिश में अपनी कोई भूमिका होने से इंकार किया. हालांकि पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि गौरव से पूछताछ में साक्षी प्रकरण के कई अहम राज सामने आए हैं.

गौरव को पिछले साल मोहर्रम के दौरान हुए बवाल के आरोप में जेल भेजा गया है. ताजियों के रास्ते पर बवाल होने के बाद पिछले साल 21 सितंबर को थाना बिथरी चौनपुर में बलवा, दो समुदायों के बीच वैमनस्यता फैलाने, जान से मारने की धमकी देने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और छह सीएलए एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज हुई थी. उसी दिन बलवे की एक रिपोर्ट कैंट थाने में भी दर्ज हुई थी. इन दोनों मामलों में चंदपुर बिचपुरी निवासी गौरव उर्फ अरमान सिंह का नाम शामिल है. बिथरी चौनपुर पुलिस ने शनिवार रात गौरव अरमान को गिरफ्तार कर लिया था. जहां देर रात तक उससे पूछताछ की गई.

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रविवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे अरमान को पुलिस जीप में कचहरी ले जाया गया. उसके साथ निजी गाड़ियों में इलाके के कई और लोग भी कचहरी पहुंचे. पुलिस ने अरमान को एसीजेएम चतुर्थ की अदालत में पेश किया गया. कोर्ट ने अरमान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश पारित किया. पुलिस ने उसे जिला जेल में बंद कर दिया.

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अदालत में अरमान सिंह ने कहा, "विधायक जी को कुछ गलतफहमी हुई है. अजितेश पिछले दस साल से विधायक जी के साथ था. अजितेश से मेरी डेढ़ साल पहले ही मुलाकात हुई थी. उसने छह महीने से मुझसे बात करना बंद कर दिया था. इस घटना के तीन दिन पहले उसने दोबारा बोलना शुरू किया था. उसने मेरे मोबाइल पर फोन किया था. नया नंबर देखकर मैंने कॉल रिसीव की तब पता चला कि दूसरी तरफ से अजितेश बोल रहा है. हालांकि उसने अपना पता-ठिकाना नहीं बताया."

अरमान के पिता लखपत सिंह ने कहा कि वह तीन महीने तक उसकी जमानत नहीं कराएंगे क्योंकि वह उसे मरवाना नहीं चाहते. वे लोग कुछ भी कर सकते हैं.

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बिथरी चौनपुर पुलिस अरमान पर गुंडा एक्ट लगाने के लिए उसका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है. पुलिस के मुताबिक अरमान के खिलाफ बिथरी और कैंट के अलावा बारादरी थाने में आईपीसी की धारा 147, 323, 504, 506, बहेड़ी थाने में 392, 307, 342, हाफिजगंज थाने में आचार संहिता के उल्लंघन के मुकदमा दर्ज है. बिथरी चौनपुर थाने में अरमान के खिलाफ धारा 307 का मुकदमा भी है.

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क्षेत्राधिकारी शहर (सीओ) कुलदीप ने बताया कि अरमान को जेल भेज दिया गया है. उसका आपराधिक रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है. उसके खिलाफ विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी मौजूदा स्थिति देखी जा रही है. उसी के आधार पर आगे कार्रवाई होगी.

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पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि साक्षी को घर से लेकर निकलने के बाद अजितेश ने सप्ताह भर में ही 10 सिम बदल डाले लेकिन उसकी अरमान से लगातार बातचीत होती रही. जो कॉल डिटेल निकलवाई गई है, उसके मुताबिक अजितेश की अरमान से बात हो रही थी. तीन जुलाई को घर से भागने के बाद अजितेश के कई नंबरों से अरमान के नंबर पर कई बार कॉल हुईं. इसी वजह से अरमान पर शक गया.

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