मुंबई मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोका, उद्धव सरकार को लगा झटका

मामले में केंद्र सरकार का कहना था कि मुंबई कलेक्टर का फैसला नियम के हिसाब से नहीं है, इसलिए इसे रद्द किया जाए. कोर्ट में प्राइवेट डेवलपर गोराडिया ने भी राज्य सरकार की भूमिका का विरोध किया

मुंबई मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोका, उद्धव सरकार को लगा झटका

मुंबई:

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने मुंबई मेट्रो कार शेड (Mumbai Metro Carshade) प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है. इससे राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार को झटका लगा है. कोर्ट ने MMRDA को स्टेटस मेंटन रखने को कहा है.  इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार दूसरे पक्षों की बात सुनने के लिए राजी हो गई थी. राज्य सरकार ने कहा था कि मुम्बई कलेक्टर का फैसला नियमतः था बावजूद इसके राज्य सरकार दूसरे पक्षों की बात सुनने को तैयार है.

मामले में केंद्र सरकार का कहना था कि मुंबई कलेक्टर का फैसला नियम के हिसाब से नहीं है, इसलिए इसे रद्द किया जाए. कोर्ट में प्राइवेट डेवलपर गोराडिया ने भी राज्य सरकार की भूमिका का विरोध किया. गरोडिया ने मांग की थी कि कलेक्टर का फैसला रद्द किया जाए और एमएमआरडीए को कांजुरमार्ग मेट्रो कार शेड पर चल रहे काम को तुरंत रोकना चाहिए.

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