दो बड़े ऐलान: स्पेक्ट्रम की खरीद-फरोख्त कर सकेंगी कंपनियां, गोल्ड बॉन्ड को मंजूरी

दो बड़े ऐलान: स्पेक्ट्रम की खरीद-फरोख्त कर सकेंगी कंपनियां, गोल्ड बॉन्ड को मंजूरी

नई दिल्‍ली:

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज अपनी बैठक में कई अहम योजनाओं को मंजूरी दे दी। इनमें सरकार ने स्वर्ण बॉन्‍ड तथा स्वर्ण मौद्रीकरण योजना के अलावा दूरसंचार कंपनियों के लिए स्पेक्ट्रम साझेदारी नियमों को मंजूरी दे दी।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा, 'दोनों योजनाएं उपयोग के नजरिए से सुरक्षित और आर्थिक रूप से ज्यादा स्थिर हैं।' स्वर्ण बांड योजना में सालाना सीमा 500 ग्राम प्रति व्यक्ति होगी और इस प्रकार के बांड को 5 से 7 साल की अवधि के लिए जारी किया जाएगा। इनका मकसद भौतिक रूप से धातु की मांग में कमी तथा घरों एवं अन्य इकाइयों के पास पड़े निष्क्रिय पड़े सोने को बाजार में बिकवाना है।

जेटली ने कहा, 'इस योजना के तहत भौतिक रूप से सोना खरीदने के बजाए, भारतीय नागरिक स्वर्ण बॉन्‍ड खरीद सकते हैं।' उन्होंने कहा कि बॉन्‍ड 2, 5 और 10 ग्राम स्वर्ण या अन्य मात्रा में जारी किया जाएगा और इसकी अवधि 5 से 7 साल हो सकती है। इसका मकसद यह निवेशकों को स्वर्ण कीमतों में मध्यम अवधि में उतार-चढ़ाव से बचाना है।

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स्पेक्ट्रम साझेदारी नियमों को भी मंजूरी
उधर, दूरसंचार कंपनियों के लिए स्पेक्ट्रम साझेदारी नियमों को भी बुधवार को मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद कहा, 'हमने आज स्पेक्ट्रम साझेदारी नियमों को मंजूरी दे दी। अब दूरसंचार कंपनियां आपस में स्पेक्ट्रम की खरीद-बिक्री कर सकती हैं। इसके लिए उन्हें सरकारी अनुमति की जरूरत नहीं होगी। कंपनियों को सिर्फ 45 दिन पहले इसकी सूचना और एक हलफनामा देना होगा।'