मंत्रिमंडल ने 13 कानूनों को मिलाकर एक संहिता बनाने के विधेयक को मंजूरी दी

शारीरिक क्षति से बचाव, स्वास्थ्य और कार्य की दशाओं से जुड़े 13 केंद्रीय श्रम कानूनों को मिलाकर एक संहिता बनाने से जुड़ा विधेयक

मंत्रिमंडल ने 13 कानूनों को मिलाकर एक संहिता बनाने के विधेयक को मंजूरी दी

मोदी मंत्रिमंडल ने 13 केंद्रीय श्रम कानूनों को मिलाकर एक संहिता बनाने से जुड़े विधेयक को मंजूरी दे दी.

नई दिल्ली:

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने काम की जगह पर श्रमिकों को शारीरिक क्षति से बचाव, स्वास्थ्य और कार्य की दशाओं से जुड़े 13 केंद्रीय श्रम कानूनों को मिलाकर एक संहिता बनाने से जुड़े विधेयक को बुधवार को मंजूरी दी.

पर्यावरण और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंत्रिमंडल के इस निर्णय की संवाददाताओं को जानकारी दी. यह संहिता उन प्रतिष्ठानों पर लागू होगा 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जारी अधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार काम पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी स्थिति विधेयक, 2019 पर प्रस्तावित संहिता से कानूनी संरक्षण में आने वाले कर्मचारियों का दायरा कई गुना बढ़ेगा. प्रस्तावित संहिता से कर्मचारियों का दायरा कई गुना बढ़ेगा क्योंकि यह उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं.
(इनपुट भाषा से)