यह ख़बर 19 दिसंबर, 2011 को प्रकाशित हुई थी

केबल नेटवर्क संबधी विधेयक को संसद की मंजूरी

खास बातें

  • राज्यसभा ने चर्चा के बाद केबल नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी।
नई दिल्ली:

संसद ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के प्रावधानों के तहत देश में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया वर्ष 2014 तक पूरी होगी जिससे दर्शकों को बेहतर प्रसारण, फ्री टू एयर चैनलों की सुविधा मिलने के साथ-साथ केबल प्रचालकों को भी फायदा होगा। राज्यसभा ने चर्चा के बाद केबल नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही मंजूरी प्रदान कर चुकी है। इससे पूर्व विधेयक पर हुई चर्चा के जवाब में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने कहा कि इस विधेयक का प्राथमिक लाभ दर्शकों को मिलेगा जिन्हें नियामक संस्था ट्राई द्वारा निर्धारित की गई दरों पर फ्री टू एयर चैनल सहित तमाम चैनलों का प्रसारण मुहैया कराया जाएगा। समय-समय पर होने वाले खेल आयोजनों सहित तमाम विशेष कार्यक्रमों के दौरान केबल प्रचालकों द्वारा मनमाना शुल्क वसूलने की सदस्यों की शिकायत के बारे में उन्होंने कहा कि मौजूदा विधेयक के तहत ये कीमतें छह महीने के लिए तय की जाएंगी जिससे बीच-बीच में मनमाने तरीके से शुल्क वसूले जाने की शिकायतों का निवारण होगा।


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