यह ख़बर 18 अक्टूबर, 2012 को प्रकाशित हुई थी

सपा नेता ने राहुल की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई, जुर्माना भरें : सुप्रीम कोर्ट

खास बातें

  • सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका को बिना ठोस आधार वाली बताते हुए खारिज कर दिया और याचिका दाखिल करने वाले सपा के पूर्व विधायक पर पांच लाख का जुर्माना लगाया।
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी के खिलाफ दायर एक याचिका को बिना ठोस आधार वाली बताते हुए खारिज कर दिया और याचिका दाखिल करने वाले सपा के पूर्व विधायक पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया।

इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में एक लड़की को बंधक बनाए रखा था। न्यायाधीश बीएस चौहान तथा स्वतंत्र कुमार की पीठ ने कहा, आरोपों का कोई आधार नहीं है और इसमें लेशमात्र भी सच्चाई नहीं है।

पीठ ने कहा, याचिकाकर्ता पूर्व सपा विधायक किशोर समरीते की अवांछनीय गतिविधि से प्रतिवादी नंबर 6 (राहुल गांधी) की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका गलत है और समरीते ने गलत बयान के आधार पर कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया।

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पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए समरीते द्वारा दाखिल की गई याचिका पर यह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने समरीते की राहुल गांधी के खिलाफ याचिका को खारिज करने के साथ ही ऐसी तुच्छ याचिका दाखिल करने के लिए उन पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश से सपा के इस पूर्व विधायक के खिलाफ सीबीआई जांच का निर्देश भी दिया था।