कावेरी जल विवाद : कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- तमिलनाडु को पानी अभी नहीं दे सकते

कावेरी जल विवाद : कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- तमिलनाडु को पानी अभी नहीं दे सकते

कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक सरकार ने कोर्ट में कहा कि दिसंबर में देंगे पानी (फाइल फोटो)

खास बातें

  • कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक ने अपनी बात रखी है
  • उसने कहा है कि वह अभी नहीं लेकिन दिसंबर में तमिलनाडु को पानी दे सकता है
  • सुप्रीम कोर्ट ने 6000 क्यूसेक पानी प्रतिदिन 27 सितंबर तक देने को कहा था
नई दिल्ली:

कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके कहा है कि वह तमिलनाडु को पानी नहीं दे सकता. कर्नाटक सरकार ने कहा है कि राज्य 42 हजार क्यूसेक पानी अभी नहीं दे सकता. यह पानी वह दिसंबर महीने में दे सकता है. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश में संशोधन की मांग जिसमें कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को 6000 क्यूसेक पानी प्रतिदिन 27 सितंबर तक तमिलनाडु को देने का आदेश दिया था.

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कर्नाटक सरकार ने कहा है कि वह इस स्थिति में नही है कि तमिलनाडु को पानी दे सके. कर्नाटक सरकार का कहना है कि कावेरी बेसिन में अब पानी नहीं बचा, जो है वो बस पीने के लायक पानी बचा है. 20 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर तक तमिलनाडू को 6000 क्यूसेक पानी देने के आदेश दिए थे. कर्नाटक का कहना है कि उनके पास पीने के लिए भी पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है, सो, ऐसे में तमिलनाडु की फसलों के लिए पानी देना उनके लिए संभव नहीं है. दोनों राज्यों के बीच दशकों से चले आ रहे कावेरी मुद्दे को लेकर पिछले कुछ हफ्तों में राज्यभर में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं.

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NDTV के साथ खास बातचीत में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने पिछले दिनों कहा था कि अगले सात दिन तक तमिलनाडु को रोज़ 6,000 क्यूसेक पानी दिए जाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला 'अवांछित' है. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु को पानी नहीं दिए जाने का उनका फैसला उनके हिसाब से कोर्ट की अवमानना नहीं है.

 

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