सीबीडीटी की करदाताओं को चेतावनी, आईटीआर में ब्याज आय का सही ब्योरा दें

सीबीडीटी की करदाताओं को चेतावनी, आईटीआर में ब्याज आय का सही ब्योरा दें

प्रतीकात्मक चित्र

नई दिल्ली:

राजस्व विभाग ने करदाताओं से अपना आयकर रिटर्न भरते समय आकलन वर्ष 2014-15 के लिए मियादी जमाओं पर मिले ब्याज का सही ब्योरा 31 मार्च या उससे पहले देने को कहा है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकरदाताओं से कहा है कि यदि उन्होंने आकलन वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए अपना आयकर रिटर्न पहले ही जमा करा दिया है और उसमें करयोग्य ब्याज आय का जिक्र नहीं है तो वे अपने आईटीआर में संशोधन करें।

सीबीडीटी ने कहा, ‘‘करदाताओं को सलाह दी जाती है वे आकलन वर्ष 2014-15 के लिए उन्हें प्राप्त ब्याज या उनके खाते में जमा किए गए ब्याज का सही ब्योरा 31 मार्च या उससे पहले दें।

इसके अलावा आयकरदाताओं को सलाह दी गई है कि वे आकलन वर्ष 2015-16 के लिए अपना आयकर रिटर्न भरते समय उसमें 31 मार्च तक की करयोग्य ब्याज आय शामिल करें और धारा 271 एफ के तहत जुर्माने से बचें।

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)