यह ख़बर 18 अप्रैल, 2012 को प्रकाशित हुई थी

आरुषि हत्याकांड : नूपुर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट की मियाद बढ़ी

खास बातें

  • गाज़ियाबाद की कोर्ट ने बुधवार को आरोपी नूपुर के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट की तामील के लिए सीबीआई के आग्रह पर उन्हें दो हफ्ते की मोहलत दी।
गाज़ियाबाद:

गाज़ियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने बुधवार को आरुषि-हेमराज हत्याकांड में आरोपी नूपुर तलवार के खिलाफ पिछले सप्ताह जारी किए गए गैर-जमानती वारंट की तामील के लिए सीबीआई के आग्रह पर उन्हें दो हफ्ते की मोहलत दे दी है। दरअसल, सुनवाई के दौरान बुधवार को सीबीआई ने कहा था कि उन्हें नूपुर को गिरफ्तार करने के लिए वक्त चाहिए, क्योंकि नूपुर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है।

उल्लेखनीय है कि अदालत में पेश न होने के कारण 11 अप्रैल को हुई पिछली सुनवाई के दौरान नूपुर तलवार के खिलाफ सीबीआई कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया था, जिसके खिलाफ नूपुर ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी, जिस पर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि जब तक अग्रिम जमानत पर कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक नूपुर को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

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सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत पर इसी हफ्ते फैसला हो जाने की उम्मीद है। नूपुर तलवार पर अपनी 14-वर्षीय बेटी आरुषि और घरेलू नौकर हेमराज का कत्ल करने और सबूत मिटाने के आरोप हैं। इस बीच, हत्याकांड में आरोपी राजेश तलवार बुधवार को कोर्ट के सामने पेश हुए।