उन्नाव गैंगरेप केस: सुप्रीम कोर्ट ने सड़क हादसे की जांच पूरी करने के लिए CBI को दिए दो और हफ्ते

सीबीआई ने कोर्ट से चार हफ्ते की मांग की थी, जिसे ठुकरा दिया गया. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हादसे में घायल पीडिता के वकील को भी पांच लाख का मुआवजा देने को कहा है.

उन्नाव गैंगरेप केस: सुप्रीम कोर्ट ने सड़क हादसे की जांच पूरी करने के लिए CBI को दिए दो और हफ्ते

सीबीआई की ओर से रजत नैयर ने कोर्ट को बताया कि जांच में तमाम वैज्ञानिक व इलेक्ट्रानिक्स सबूत जुटाए गए हैं.

नई दिल्ली:

उन्नाव गैंगरेप केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सड़क हादसे की जांच पूरी करने के लिए दो हफ्ते और दे दिए हैं. सीबीआई ने कोर्ट से चार हफ्ते की मांग की थी, जिसे ठुकरा दिया गया. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हादसे में घायल पीडिता के वकील को भी पांच लाख का मुआवजा देने को कहा है. इस मामले पर अब अगली सुनवाई छह सितंबर को होगी. पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 15 दिनों में जांच पूरी करने को कहा था.वहीं कोर्ट ने पीड़िता के परिवार वालों के मीडिया में बयान देने पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा कि उनकी मदद के लिए हम हैं, लेकिन उन्हें इस तरह प्रेस में बयान नहीं देने चाहिए. इससे उन्हें नहीं तो आरोपी को फायदा हो सकता है.

वहीं सीबीआई की ओर से रजत नैयर ने कोर्ट को बताया कि जांच में तमाम वैज्ञानिक व इलेक्ट्रानिक्स सबूत जुटाए गए हैं. अब उनका मिलान करना है. पीड़िता और उनके वकील के बयान नहीं हो पाए है, जिसकी वजह से जांच पूरी नहीं हो सकी है. इसलिए कोर्ट चार हफ्ते का वक्त और दे. लेकिन कोर्ट ने उनकी चार हफ्ते की मांग को ठुकराते हुए दो हफ्ते का और समय दिया है.

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शनिवार को सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उत्तर प्रदेश से स्थानांतरित किये गए चार में से एक मामले में जांच पूरी करने के लिए, दिल्ली की अदालत से एक और सप्ताह का समय मांगा है तथा मामले में स्थिति रिपोर्ट दायर की. जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा के समक्ष सीबीआई ने यह आवेदन किया जो उस मामले की सुनवाई कर रहे हैं जिसमें शुभम सिंह, नरेश तिवारी और ब्रजेश सिंह यादव आरोपी हैं. महिला के साथ दो अलग-अलग घटनाओं में 2017 में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और तीन अन्य लोगों ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया. घटना के समय वह नाबालिग थी.

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सेंगर के खिलाफ अलग से दुष्कर्म का एक मामला दर्ज किया गया है जिसमें शुक्रवार को सुनवाई शुरू हुई. शनिवार को दुष्कर्म मामले में सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ लोक अभियोजक अशोक भारतेंदु ने कहा था कि मामले में जांच अभी चल रही है और वो बहुत जल्द एक रिपोर्ट दायर करेंगे. अदालत ने इससे पहले सीबीआई की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उसने जांच पूरी करने के लिये 30 दिन का समय मांगा था. अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि वह 17 अगस्त तक मामले में स्थिति रिपोर्ट दायर करे.

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महिला के साथ कथित रूप से सेंगर ने चार जून 2017 को और तीन अन्य लोगों ने 11 जून 2017 को दुष्कर्म किया था. महिला फिलहाल एम्स में जिंदगी की जंग लड़ रही है. एक ट्रक ने 28 जुलाई को उस गाड़ी में टक्कर मार दी थी जिसमें महिला अपने परिवार के कुछ सदस्यों और वकील के साथ सफर कर रही थी. हादसे में पीड़िता की दो महिला रिश्तेदारों की मौत हो गई थी. उत्तर प्रदेश विधानसभा में चार बार बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके सेंगर अप्रैल 2018 से ही जेल में बंद है.

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