विजय माल्या पर लंदन में कड़े प्रतिबंध, सीबीआई का मजबूत केस का दावा

विजय माल्या पर लंदन में कड़े प्रतिबंध, सीबीआई का मजबूत केस का दावा

सीबीआई का कहना है कि विजय माल्या के खिलाफ उसका केस कमजोर नहीं है.

नई दिल्ली:

विजय माल्या की गिरफ्तारी के बाद फौरन मिली जमानत का मतलब यह नहीं है कि उनके खिलाफ केस कमजोर है. सीबीआई का कहना है कि ब्रिटिश सरकार और अदालत भी यह मानती हैं, और इसीलिए यह कार्रवाई शुरू हो पाई है. बल्कि माल्या को कई कड़ी शर्तों का सामना करना पड़ रहा है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा "न्यायिक प्रक्रिया शुरू हो गई है. जांच एजेंसियों के लिए अच्छी बात है."  

लंदन से सीबीआई तक पहुंची जानकारी के मुताबिक विजय माल्या का पासपोर्ट लंदन पुलिस ने जब्त कर लिया है. प्रत्यर्पण की कार्रवाई तक वे अपना वह घर छोड़कर नहीं जा सकते जिसका ज़िक्र उन्होंने कोर्ट में किया है. उन्हें 6.50 लाख पाउंड की रकम कोर्ट में जमा करानी होगी. उन्हें अपने पास मोबाइल फोन रखना होगा जो हमेशा चार्ज रहेगा. वे अपना फोन खुद उठाएंगे. वे ब्रिटेन से बाहर नहीं जा सकते. कहीं और जाने के लिए एप्लाई तक नहीं कर सकते. इतने भर से अदालत उनके खिलाफ जा सकती है.  

सीबीआई अब जल्द लंदन की कोर्ट में अपनी टीम भेज रही है. उसका कहना है कि जल्द ही वह वहां कोर्ट में माल्या की संपत्ति अटैच करने की अर्ज़ी भी देगी. उसे बेचकर माल्या से वसूली की जा सकती है.  

केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि  "आप लोगों को धोखा देकर नहीं भाग सकते. भारत सरकार हर वह कोशिश कर रही है ताकि माल्या को वापस लाया का सके. उन सबको वापस लाया जाएगा जो ऐसे भागे हैं."


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