उन्नाव रेप मामला: CBI ने की कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद देने की मांग, कोर्ट बहस के बाद सुनाएगा फैसला

सीबीआई ने इस मामले में कोर्ट से अपील की है कि वह कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाए. सीबीआई ने इसके पीछे तर्क दिया है कि सेंगर पर सिर्फ रेप का मामला ही नहीं है.

उन्नाव रेप मामला: CBI ने की कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद देने की मांग, कोर्ट बहस के बाद सुनाएगा फैसला

कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर जल्द हो सकता है सजा का ऐलान

खास बातें

  • सीबीआई ने कोर्ट से कहा- कड़ी से कड़ी मिले सजा
  • सीबीआई ने सेंगर को उम्रकैद देने की मांग की
  • सेंगर के वकील ने दी उम्र की दुहाई
नई दिल्ली:

उन्नाव रेप मामले में कोर्ट ने पूर्व बीजेपी नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया है. अब इस मामले में कोर्ट जल्द ही  सजा का भी ऐलान करेगा. सीबीआई ने इस मामले में कोर्ट से अपील की है कि वह कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाए. सीबीआई ने इसके पीछे तर्क दिया है कि सेंगर पर सिर्फ रेप का मामला ही नहीं है. उसने पीड़ित परिवार का मानसिक उत्पीड़न भी किया है. ऐसे मामलों में कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि वह ऐसे आरोपी को सख्त से सख्त सजा देकर समाज में उदाहरण पेश करे. ताकि आगे से कोई भी महिलाओं के साथ इस तरह का अपराध करने से पहले सोचे. सीबीआई ने कोर्ट से इस मामले में सेंगर को कड़ी सजा देने का मांग की है.

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वहीं सुनवाई के दौरान कुलदीप सिंह सेंगर के वकील ने कोर्ट से सेंगर की उम्र का हवाला देते हुए कड़ी सजा न देने की मांग की है. कुलदीप सेंगर के वकील ने कोर्ट से कहा कि कुलदीप की उम्र 54 साल है. उनके पूरे करियर में इस तरह का आरोप पहले कभी नहीं लगा है. इस तरह का यह पहला मामला है. सेंगर के वकील ने कोर्ट से कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर ने 1988 से अभी तक देखे तब उनकी शुरुआत ग्राम प्रधान से हुई. पब्लिक डीलिंग करते थे.

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1995 से 2000 तक ब्लॉक लेवल पर सदस्य बने. हमेशा लोगों का सेवा कर रहे हैं. 2002 से लगातार वो जनता की मांग पर चुनाव लड़े,विधायक बने. जनता ने कभी उन पर आरोप नही लगाया. ये पहला मामला है. उसके कैरियर में पोलिटिकल लाइफ में हमेशा अपने एरिया में विकास किया. गंगा रिवर पर  ब्रिज बनाया. अपने एरिया में  कई संस्थान बनवाये.मिनिमम सजा देनी चाहिए. जेल में भी कुलदीप का रवैया अच्छा था. कुलदीप की दो बेटियां है जो शादी लायक है . बता दें कि इस मामले में अब अगली सुनवाई 20 दिसम्बर को होगी.
 

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इससे पहले कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए उन्नाव रेप मामले (Unnao Rape Case) में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) को सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को दोषी करार दिया था. वहीं, शशि सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया. सेंगर पर अपहरण और हत्या समेत कई मामले दर्ज हैं. केस की सुनवाई खत्म होने के बाद जिला जज धर्मेश शर्मा ने कहा था कि वह 16 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएंगे. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस केस को लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर किया गया था. ट्रांसफर होने के बाद 5 अगस्त से रोजाना इस मामले की सुनवाई हो रही थी. 17 दिसंबर को कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर बहस होगी.

VIDEO: कुलदीप सिंह सेंगर दोषी करार. 

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