बाबरी मामले में गृहमंत्रालय का कोई दखल नहीं, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

बाबरी मामले में गृहमंत्रालय का कोई दखल नहीं, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

नई दिल्‍ली:

सीबीआई ने बाबरी मस्जिद के मामले में कहा है कि वो एक स्वतंत्र एजेंसी है और वो खुद अपने निर्णय लेती है। उस पर गृह मंत्रालय या किसी और एजेंसी का कोई दखल नहीं है।

सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से उस याचिका को खारिज करने की मांग की है जिसमें कहा गया है कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद बाबरी मस्जिद केस में सीबीआई दबाव में सही तरीके से पैरवी नहीं कर सकती। दरअसल बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी समेत अन्य नेताओं पर मस्जिद गिराने की साजिश के आरोप को 2001 में ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था और 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा था।

इसके खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इसके बाद हाजी महबूब अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि चूंकि अब केंद्र में बीजेपी की सरकार है ऐसे में सीबीआई दबाव के चलते सही पैरवी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई और आडवाणी समेत सारे आरोपियों को नोटिस जारी किया था।

अब सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल हलफनामे में हाजी के सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि सीबीआई में सारे निर्णय स्वतंत्रता से और मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत सही तथ्यों के आधार पर लिए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति या संस्था कोर्ट मेंचल रहे मामलों की पैरवी करने के लिए सीबीआई को प्रभावित कर सके, ये सवाल ही नहीं उठता।

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वैसे भी सीबीआई ने खुद ही सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी है और उस पर सुनवाई चल रही है। इसके अलावा हाजी ने अपनी याचिका में कई तथ्य गलत दिए हैं। इस याचिका को खारिज किया जाना चाहिए।