केंद्र ने कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने ऐसे शरारतीतत्वों को याद दिलाया कि आपदा प्रबंधन कानून और आईपीसी मेंं ऐसे प्रावधान हैं, जिनके तहत अफवाह या भ्रामक खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है.

केंद्र ने कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी

भारत में कोविड का टीकाकरण 16 जनवरी से शुरू हुआ था.

नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर अफवाह (Spreading Rumours About Vaccines) फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने को कहा है. केंद्र ने इस बाबत सभी राज्यों औऱ केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है. देश में 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन यह लक्ष्य के अनुरूप अपेक्षित गति नहीं पकड़ पा रहा है. भारत में अब तक 16 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है.

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पिछले हफ्ते राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को इस बाबत पत्र लिखा है. इसमें राज्यों को बताया गया है कि आपदा प्रबंधन कानून और आईपीसी की धाराओं के तहत ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा सकती है. गृह सचिव ने कहा है कि अफवाह और झूठी खबरों पर रोक के लिए ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूरी है. इसके साथ ही वास्तविक तथ्यों के आधार पर विश्वसनीय सूचनाओं के प्रसार की सलाह भी राज्यों को दी गई है. अफवाह फैलाने वाले संगठनों औऱ किसी व्यक्ति पर कानूनी प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है.

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गौरतलब है कि कोरोना वैक्सीनेशन के बाद कुछ लोगों की मौत को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें चलाई जा रही हैं. जबकि इन मौतों का टीकाकरण से कोई संबंध नहीं पाया गया है. इन अफवाहों में लोगों से वैक्सीनेशन न कराने और इससे जानलेवा खतरे जैसी बातें हैं. केंद्र सरकार की एजेंसियां ऐसी अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह लोगों को दे चुकी हैं. कई जगहों पर जागरूकता कार्यक्रम भी टीकाकरण को प्रोत्साहन के लिए चलाए जा रहे हैं.