केंद्र ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन की वैधता मार्च 2021 तक बढ़ाई

मंत्रालय ने इससे पहले 30 मार्च, 09 जून और इस वर्ष के 24 अगस्त को एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाया था.

नई दिल्ली:

भीड़ से बचने और कोविड-19 (COVID-19) के संभावित प्रसार से बचने के लिए केंद्र सरकार ने एक बार फिर सभी वाहन-संबंधित दस्तावेजों की वैधता बढ़ा दी है.  केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry Of Road Transport And Highways) द्वारा विभिन्न राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों को जारी की गई एक निर्देशिका के अनुसार, ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence), पंजीकरण प्रमाणपत्र (Registration Certificate) और परमिट जो समाप्त होने के लिए निर्धारित थे, अब 31 मार्च, 2021 तक उपयोग किए जा सकते हैं.

निर्देशिका के अनुसार, "कोविड -19 के प्रसार को रोकने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यह सलाह दी जाती है कि उपरोक्त सभी दस्तावेजों की वैधता को 31 मार्च 2021 तक वैध माना जा सकता है. इसमें उन सभी दस्तावेजों को शामिल किया गया है जिनकी वैधता 1 फरवरी, 2020 से समाप्त हो गई है या 31 मार्च 2021 तक समाप्त हो जाएगी."

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मंत्रालय ने इससे पहले 30 मार्च, 09 जून और इस वर्ष के 24 अगस्त को एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाया था. इसमें कहा गया था कि सभी फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार), लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य संबंधित दस्तावेजों को 31 दिसंबर, 2020 तक वैध माना जा सकता है. 

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अपने नवीनतम निर्देश का उल्लेख करते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने कहा है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध है कि इसे लिखित और पूर्ण भावना से लागू किया जाए ताकि नागरिकों, ट्रांसपोर्टरों और इस महामारी में काम करने वाले विभिन्न अन्य संगठनों को परेशान न होना पड़े या कठिनाइयों का सामना न करना पड़े.