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This Article is From Aug 03, 2018

राज्यों के पास सरकारी नौकरियों में SC/ST के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का आंकड़ा नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि एससी/एसटी आरक्षण के मुद्दे पर 12 साल पुराने फैसले की समीक्षा की जरूरत क्यों है?

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राज्यों के पास सरकारी नौकरियों में SC/ST के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का आंकड़ा नहीं है : सुप्रीम कोर्ट
भारतीय सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

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