Unlock1 को लेकर सरकार की तरफ से जारी दिशानिर्देशों से जुड़ी ये 10 अहम बातें जानना है जरूरी...

केंद्र सरकार ने देशभर में जारी लॉकडाउन को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है, गृह मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी. लॉकडाउन के पांचवें चरण को अनलॉक 1 (Unlock 1) का नाम दिया गया है और इसका फोकस आर्थ‍िक गतिविध‍ियों पर है.

Unlock1 को लेकर सरकार की तरफ से जारी दिशानिर्देशों से जुड़ी ये 10 अहम बातें जानना है जरूरी...

प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देशभर में जारी लॉकडाउन को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है, गृह मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी. लॉकडाउन के पांचवें चरण को अनलॉक 1 (Unlock 1) का नाम दिया गया है और इसका फोकस आर्थ‍िक गतिविध‍ियों पर है. मंत्रालय ने इस चरण में कंटेनमेंट जोन के बाहर लगभग सभी प्रतिबंध‍ित गतिविध‍ियों को चरणबद्ध तरीके से खोलने का फैसला किया है. मंत्रालय ने कहा कि ऐसा तीन चरणों में किया जाएगा और प्रत्येक चरण की इजाजत तभी दी जाएगी जब स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों का पालन पूरी तरह से किया जाएगा. गृह मंत्रालय ने कहा कि दूसरे और तीसरे चरण में सूचीबद्ध गतिविधियों को केवल उस समय की जमीनी स्थिति और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परामर्श के बाद अनुमति दी जाएगी. 

नए दिशानिर्देशों से जुड़ी 10 अहम बातें

  1. लॉकडाउन में रियायतों के पहले चरण में धार्मिक स्थलों, होटल व रेस्तरां और शॉपिंग मॉल को 8 जून से खोलने की इजाजत होगी.

  2. दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज व अन्य श‍िक्षण संस्थान खोले जाएंगे. हालांकि ऐसा अभ‍िभावकों सहित सभी पक्षों से चर्चा के बाद ही किया जाएगा. इस पर अंतिम निर्णय जुलाई में लिया जाएगा.

  3. तीसरे चरण में अंतरराष्ट्रीय उड़ाने शुरू की जा सकती हैं लेकिन गृह मंत्रालय द्वारा सूचीबद्ध अपवादों के साथ. इस चरण में मेट्रो भी फिर से शुरू हो सकती है.

  4. सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार और ऐसी जगहें जहां भीड़ इकट्ठा होती है, इन सभी को तीसरे चरण में अनुमति दी जा सकती है. सामाजिक, राजनीतिक, खेल, सांस्कृतिक व धार्मिक समारोहों व अन्य बड़ी सभाओं की इजाजत भी शायद इस बाद दी जा सकती है.

  5. रात के कर्फ्यू के समय भी भी बदलाव किया गया है. पहले शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू होता था लेकिन अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक यह लागू रहेगा.

  6. एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों और सामान के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी. ऐसा करने के ल‍िए अलग से इजाजत या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी. हालांकि, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, सार्वजनिक स्वास्थ्य और अपने क्षेत्र में COVID-19 मामलों को देखते हुए, इस तरह के प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन पहले से व्यापक प्रचार के बाद ही.

  7. सरकार के विवादास्पद कॉन्टैक्ट-ट्रेसिंग सॉफ़्टवेयर, आरोग्य सेतु ऐप के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है. सभी नियोक्ताओं से "सर्वश्रेष्ठ प्रयास के आधार" पर आग्रह किया गया है कि वह यह सुनिश्चित करें कि उनके कर्मचारियों ने यह ऐप इंस्टॉल किया है.

  8. 65 साल से अध‍िक उम्र के व्यक्तियों, पहले से किसी तरह की बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घर पर ही रहने की सलाह दी गई है. शोध से पता चलता है कि कि कोरोनावायरस समाज के इन वर्गों को सबसे अधिक प्रभावित कर सकता है.

  9. COVID-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों के तहत, मास्क पहनना और सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और परिवहन के दौरान सामाजिक दूरी को बनाए रखना अनिवार्य है.

  10. गृह मंत्रालय ने कहा कि वर्क फ्रॉम पॉलिसी का जहां तक हो सके पालन किया जाना चाहिए. लॉकडाउन के पहले के चरणों के लिए नियमों को दोहराते हुए, इसने सभी कार्यालयों, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए काम के घंटों को बढ़ाने का आह्वान किया.