छगन भुजबल मनी लांड्रिंग केस : ईडी ने 90 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

छगन भुजबल मनी लांड्रिंग केस : ईडी ने 90 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

छगन भुजबल का फाइल फोटो

मुंबई:

महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री छगन भुजबल और उनके परिवार के खिलाफ मनी लांड्रिंग के मामले में ताजा कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को 90 करोड़ रुपये की करीब दो दर्जन संपत्तियां कुर्क कीं.

अधिकारियों ने कहा कि मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत संपत्तियों की ताजा कुर्की के साथ इस मामले में अब तक कुर्क की गई संपत्तियों की कुल कीमत 433 करोड़ रुपये से अधिक है.

ईडी के अधिकारियों ने कहा कि मुंबई, नासिक और अहमदाबाद में फ्लैट, दुकानें, कृषि एवं गैर-कृषि भूमि, औद्योगिक भूखंड जैसी कुल 22 अचल संपत्तियों को गुरुवार को पीएमएलए के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है. बाजार में इसका अनुमानित मूल्य 90 करोड़ रुपये है.

भुजबल और उसके भतीजे समीर फिलहाल यहां आर्थर रोड जेल में बंद हैं. ईडी ने उन्‍हें गिरफ्तार किया था. भुजबल के बेटे और राकांपा विधायक पंकज को हाल ही में इसी मामले में बांबे हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया था.

ईडी के अनुसार, भुजबल परिवार ने छगन भुजबल के राज्य का लोक निर्माण मंत्री रहते उन्‍हें मिली रिश्वत की राशि अन्यत्र उपयोग करने के लिए कई अन्य लोगों के साथ कथित रूप से साजिश रची थी.

इस साल 30 मार्च को एजेंसी ने आरोपपत्र दायर करके भुजबल, पंकज, समीर और डीबी रियलिटी, बलवा समूह, नीलकमल रियल्‍टर्स एंड बिल्डर्स, नीलकमल सेंट्रल अपार्टमेंट एलएलपी और ककाड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी फर्मों को आरोपी बनाया था.

ये आरोप दिल्ली में महाराष्ट्र सदन के निर्माण और मुंबई में कलीना में भूमि हड़पने के मामले से जुड़े हैं. एजेंसी द्वारा इस मामले में कुर्की से जुड़ा यह पांचवां आदेश है.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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