छत्तीसगढ़ के प्रधान सचिव के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज, जांच में दो किलो सोना जब्त

छत्तीसगढ़ के प्रधान सचिव के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज, जांच में दो किलो सोना जब्त

छत्तीसगढ़ के प्रधान सचिव पर भ्रष्टाचार के कई मामले दर्ज किए गए हैं

खास बातें

  • राज्य सरकार में उच्च शिक्षा विभाग का प्रधान सचिव है आरोपी आईएएस
  • हवाला के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा करता था यह आईएएसअधिकारी
  • सीबीआई जांच में आरोपी के यहां से दो किलो सोना भी जब्त किया गया
रायपुर:

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भ्रष्टाचार तथा आपराधिक मामलों के आरोप में छत्तीसगढ़ सरकार के प्रधान सचिव के खिलाफ मामला दर्ज किया है. सचिव के साथ दो अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है.

केंद्रीय जांच एजेंसी से मिली जानकारी के मुताबिक, सीबीआई ने छत्तीसगढ़ सरकार के एक प्रधान सचिव (आईएएस-1988), उत्तर प्रदेश के नोएडा निवासी एक व्यक्ति, हैदराबाद में रहने वाले एक व्यक्ति और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है. केन्द्रीय ब्यूरो ने बताया कि लोक सेवक द्वारा रिश्वत के तौर पर कुछ निजी लोगों को अपने खिलाफ मामले में मदद करने के लिए डेढ़ करोड़ रुपये का भुगतान करने का मामला है. इस मामले की जा रही है.

सीबीआई ने बताया कि प्रधान सचिव (उच्च शिक्षा) बी. एल. अग्रवाल, ग्रेटर नोएडा निवासी भगवान सिंह, हैदराबाद निवासी सैयद बुरहानुद्दीन उर्फ ओ. पी. शर्मा उर्फ सिंह और अन्य लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी के साथ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम-1988 की धारा 8 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

इस अधिकारी पर हवाला के माध्यम से 25 लाख रुपये लेने का भी आरोप है. हवाला के माध्यम से दो किलो सोना लेने का भी इस अधिकारी पर आरोप लगा है. जांच के दौरान दो किलो सोना जब्त किया गया है.

(इनपुट भाषा से भी)

 


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