यह ख़बर 04 फ़रवरी, 2012 को प्रकाशित हुई थी

चिदंबरम को जेल जाना ही होगा : स्वामी

खास बातें

  • जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा कि इसके खिलाफ वह ‘ऊंची अदालत’ में अपील करेंगे और आज नहीं तो कल चिदंबरम को जेल जाना ही होगा।
नई दिल्ली:

2जी स्पेक्ट्रम मामले में गृहमंत्री पी. चिदंबरम को सह-आरोपी बनाने की याचिका दिल्ली की एक अदालत द्वारा खारिज किए जाने के बाद जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा कि इसके खिलाफ वह ‘ऊंची अदालत’ में अपील करेंगे और आज नहीं तो कल चिदंबरम को जेल जाना ही होगा।

अदालत के फैसले पर हैरानी जताते हुए स्वामी ने कहा कि उनका पक्ष ‘काफी मजबूत’ है और वह इस फैसले के खिलाफ एक महीने के भीतर ऊंची अदालत में अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम मामले में शुरुआती दौर में उन्हें निचली अदालत में ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा था लेकिन अंतत: शीर्ष अदालत में उनके वाद को स्वीकार किया गया और 122 लाइसेंसों को रद्द करने का फैसला सामने आया।

दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल के 2जी स्पेक्ट्रम में कोई राजस्व नुकसान नहीं होने के दावे पर चुटकी लेते हुए स्वामी ने कहा, ‘सिब्बल को शून्य से आगे गिनती आती ही नहीं है।’ उन्होंने कहा, ‘मैं दूसरी अदालत में जाऊंगा। मैं इसके खिलाफ निश्चित रूप से अपील करूंगा।’ स्वामी ने जोर देते हुए कहा कि उनका पक्ष चिदंबरम और ए. राजा दोनों के ही खिलाफ ‘काफी मजबूत’ है। राजा 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में मुख्य आरोपी हैं। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने पहले कहा था कि किसी निचली अदालत के फैसले को सीधे ही शीर्ष अदालत में भी चुनौती दी जा सकती है और वह इस विकल्प पर भी विचार करेंगे।

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स्वामी ने कहा, ‘जब तक चिदंबरम को सभी अदालतों में निर्दोष साबित नहीं कर दिया जाता तब तक किसी एक अदालत द्वारा उन्हें सही कैसे ठहराया जा सकता है।’ उन्होंने कहा, ‘मेरे लिए यह नई बात नहीं है। मैं अपील करूंगा। पहली बार मेरी कोई याचिका खारिज नहीं की गई है।’