डंपर घोटाले में CM शिवराज को SC से मिली राहत, कोर्ट ने कांग्रेस याचिकाकर्ता से कहा-राज्य में चुनाव है और जाकर चुनाव लडिए

सुप्रीम कोर्ट से मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस प्रवक्ता के के मिश्रा की याचिका को किया खारिज कर दिया है.

डंपर घोटाले में CM शिवराज को SC से मिली राहत, कोर्ट ने कांग्रेस याचिकाकर्ता से कहा-राज्य में चुनाव है और जाकर चुनाव लडिए

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की फाइल फोटो

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट से मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस प्रवक्ता के के मिश्रा की याचिका को किया खारिज कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि हमें पता है कि राज्य में चुनाव है और जाकर चुनाव लडिए. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह के खिलाफ बहुचर्चित डंपर घोटाले में कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता के.के.मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. 

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इससे पहले मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर और  ज़िला न्यायालय,रीवा में दायर याचिका खारिज हो चुकी है. याचिका में कहा गया है कि ज़िला न्यायालय, रीवा ने उनके स्वयं और अन्य गवाहों के बयान लिए बिना यह कह कर खारिज कर दिया था कि आरोपी  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मंत्री  राजेंद्र शुक्ल और वरिष्ठ आईएएस एस.के.मिश्रा लोकसेवक की श्रेणी में आते हैं.

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लिहाजा, इन्हें लेकर अभियोजन की स्वीकृति जरूरी है, लेकिन जिला न्यायालय ने पारित अपने इस आदेश में आरोपित साधना सिंह, सेवानिवृत आरटीओ के.एन थापक तत्कालीन सरपंच नित्यानंद पांडे को लोकसेवक नहीं मानते हुए उनके विरुद्ध लोकायुक्त/ईओडब्ल्यू जैसी जांच एजेंसियों में जाने के लिए उन्हें को स्वतंत्र कर दिया था. लेकिन जिला न्यायालय ने मिश्रा सहित अन्य गवाहों के बयान व संज्ञान लिए बगैर परिवाद खारिज कर दिया. इस आदेश के बाद  मिश्रा ने हाईकोर्ट में  एक याचिका दायर की, जिसे उच्च न्यायालय ने  भी ख़ारिज कर जिला न्यायालय द्वारा पारित आदेश को सही माना था. 

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