गोवा में एनजीटी की सर्किट पीठ संभव नहीं : मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर

पर्रिकर ने यहां पत्रकारों से कहा, ‘व्यक्तिगत रूप से, मैं गोवा में एनजीटी की सर्किट पीठ बनाये जाने के पक्ष में नहीं हूं. यह संभव नहीं है.’

गोवा में एनजीटी की सर्किट पीठ संभव नहीं : मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर

मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर (फाइल फोटो)

खास बातें

  • मुख्यमंत्री ने कहा, ‘सरकार अपना रूख पहले ही स्पष्ट कर चुकी है.
  • उन्होंने कहा कि सर्किट पीठ की स्थापना ‘कोई आसान काम नहीं है’.
  • पुणे तर्कसंगत रूप से असुविधाजनक साबित हो रहा है.
पणजी:

बम्बई उच्च न्यायालय के गोवा में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की एक सर्किट पीठ स्थापित किये जाने की सिफारिश किए जाने के बीच मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने शुक्रवार को कहा कि यह संभव नहीं है. बम्बई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने इस महीने की शुरूआत में केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की उस अधिसूचना को खारिज कर दिया था जिसमे कहा गया था कि तटीय राज्य के मामलों की सुनवाई पुणे में एनजीटी पीठ के बजाय दिल्ली में एनजीटी की मुख्य पीठ करेंगी. उच्च न्यायालय ने जनहित याचिकाओं (पीआईएल) के जवाब में जारी इस अधिसूचना को रद्द कर दिया था और गोवा से संबंधित मामलों को पुणे पीठ के अधिकार-क्षेत्र में ही रखते हुए राज्य में हरित अधिकरण की एक सर्किट पीठ बनाने का भी सुझाव दिया था.

पर्रिकर ने यहां पत्रकारों से कहा, ‘व्यक्तिगत रूप से, मैं गोवा में एनजीटी की सर्किट पीठ बनाये जाने के पक्ष में नहीं हूं. यह संभव नहीं है.’

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उन्होंने कहा कि सर्किट पीठ की स्थापना ‘कोई आसान काम नहीं है’. मुख्यमंत्री ने कहा, ‘सरकार अपना रूख पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि पुणे तर्कसंगत रूप से असुविधाजनक साबित हो रहा है और गोवा राज्य के खजाने पर जबरदस्त वित्तीय बोझ पड़ रहा है.’

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पर्रिकर ने कहा कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान सूचित कर दिया था कि पुराने जिला अदालत इमारत या पणजी के पाट्टो प्लाजा में स्पासेस बिल्डिंग में सर्किट पीठ की स्थापना के लिए कोई जगह नहीं है. पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने गोवा मामलों को एनजीटी की पुणे पीठ से दिल्ली स्थानांतरित करने के केन्द्रीय मंत्रालय के निर्णय को चुनौती दी थी.
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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