सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)।
नई दिल्ली: दिल्ली से होकर गुजरने वाले कामर्शियल वाहनों पर 700 से 1300 रुपये तक का ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई में कहा कि एक नवंबर से 29 फरवरी 2016 तक प्रायोगिक तौर पर यह कर वसूल किया जाए। इस मामले में अगली सुनवाई फरवरी के तीसरे हफ्ते में होगी।
एंबुलेंस, यात्री बसों और आवश्यक सामान ले जाने वाले वाहनों को छूट
सुप्रीम कोर्ट ने एंबुलेंस, यात्री बसों, खाद्य पदार्थ व जरूरी सामान लाने वाले वाहनों को इस कर में छूट दी है। कोर्ट ने कहा है कि नगर निगम टोल वसूल करके दिल्ली सरकार को देगा। दिल्ली सरकार इस राशि का उपयोग विकास के काम में करेगी। चार माह तक यह आदेश लागू रहेगा और इसमें कोई दखल नहीं होगा। इसके बाद इस मामले में कोई भी पक्ष कोर्ट में अपनी आपत्तियां रख सकता है।
पड़ोसी राज्यों को देनी होगी वैकल्पिक रास्तों की जानकारी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज के हालात देखते हुए दिल्ली से गुजरने वाले कामर्शियल वाहनों पर ग्रीन टैक्स जरूरी है। दिल्ली सरकार हर तिमाही में सुप्रीम कोर्ट को इसका हिसाब देगी। हरियाणा, राजस्थान और यूपी की सरकारें अपने इलाके में बोर्ड लगाकर वाहनों को वैकल्पिक रास्तों की जानकारी देंगी और जो वाहन दिल्ली के लिए नहीं हैं उन्हें डायवर्ट करने के लिए कदम उठाएंगी। साथ ही जाम आदि न हो इसके लिए भी कदम उठाएंगी।