स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता पर कोर्ट ने फैसला 24 जून तक सुरक्षित रखा

नई दिल्ली:

दिल्ली की एक अदालत ने निर्वाचन आयोग में दायर हलफनामों में शैक्षिक योग्यता के बारे में कथित झूठी सूचना देने के मामले में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ दायर शिकायत पर सोमवार को अपना आदेश 24 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आकाश जैन ने वरिष्ठ अधिवक्ता केके मनन द्वारा इस मुद्दे पर रखी गई दलीलों को सुना कि शिकायत पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। मनन शिकायतकर्ता अहमेर खान की ओर से पेश हुए।

सुनवाई के दौरान मनन ने अदालत को बताया कि ईरानी ने लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव से पहले अपनी उम्मीदवारी के लिए नामांकन भरते समय भारत निर्वाचन आयोग में तीन हलफनामे दायर किए और अपनी शैक्षिक योग्यता के बारे में अलग-अलग ब्यौरा दिया।

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com

ईरानी द्वारा दिए गए ब्यौरे का हवाला देते हुए मनन ने कहा कि अप्रैल 2004 के लोकसभा चुनाव में ईरानी ने कहा था कि उन्होंने 1996 में दिल्ली विश्वविद्यालय (स्कूल ऑफ कोरेस्पोंडेस) से बीए किया, जबकि गुजरात से राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए 11 जुलाई 2011 के दूसरे हलफनामे में उन्होंने अपनी शैक्षिक योग्यता दिल्ली विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ कोरेस्पोंडेंस से बीकॉम पार्ट-1 बताई।