Rafale Deal: कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला- पूछे इन 8 सवालों के जवाब...

Rafale Deal: कांग्रेस ने कहा कि देश की शीर्ष अदालत ने किसी भी जांच एजेंसी को जांच से नहीं रोका है, ऐसे में भाजपा सरकार को जीत का जश्न नहीं मनाना चाहिए बल्कि इस 'घोटाले' की जांच करानी चाहिए.

Rafale Deal: कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला- पूछे इन 8 सवालों के जवाब...

प्रतीकात्मक फोटो.

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट की ओर से राफेल मामले (Rafale Deal) से जुड़ी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करने के बाद कांग्रेस ने कहा कि देश की शीर्ष अदालत ने किसी भी जांच एजेंसी को जांच से नहीं रोका है, ऐसे में भाजपा सरकार को जीत का जश्न नहीं मनाना चाहिए बल्कि इस 'घोटाले' की जांच करानी चाहिए. पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि इस मामले की संयुक्त संसदीय समिति (JPC) से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. सुरजेवाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच पुलिस सहित सभी एजेंसियां कर सकती हैं. उसने कहा कि हमारा अधिकार क्षेत्र और दायरा सीमित है, लेकिन कोई भी जांच एजेंसी इस पूरे मामले की जांच कर सकती है. न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि न्यायालय का फैसला किसी भी जांच के रास्ते में कोई अड़चन नहीं है. सुरजेवाला ने कहा, 'जीत के जश्न का दिन नहीं, बल्कि संजीदगी से जांच कराने का दिन है. भाजपा नेता और मंत्री देश को गुमराह कर रहे हैं. वे सबकी आंखों पर पर्दा डालने चाहते हैं. जेपीसी की जांच जरूरी है. भाजपा जश्न नहीं मनाए, जांच कराए.' इसके अलावा कांग्रेस मोदी सरकार से मामले को लेकर 8 सवाल भी पूछे.

राफेल केस : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- याचिकाएं खारिज होने के बावजूद जांच कर सकती है सीबीआई

मोदी सरकार से कांग्रेस के आठ सवाल

1.BJP सरकार ने 30 हजार करोड़ रुपये के ऑफसेट कांट्रैक्ट से हिंदुस्तान एयरनॉटिक्स को क्यों अलग कर दिया?' 
2. राफेल का ठेका 12 दिन पुरानी कंपनी को क्यों दे दिया गया?
3. विमान की कीमत क्यों बढ़ाई गई?
4. जब 126 विमानों की जरूरत थी तो 36 विमान क्यों खरीदे गए?
5. रक्षा खरीद प्रक्रियाओं की अहवेलना क्यों की गई?
6. भाजपा सरकार ने देश को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से उपेक्षित क्यों किया?
7. विमानों की आपूर्ति आठ साल में क्यों की जा रही है?
8. नरेंद्र मोदी ने विमान की बुनियादी कीमत में 40 फीसदी बढ़ोतरी क्यों की?

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल लड़ाकू विमान सौदा मामले में मोदी सरकार को क्लीनचिट देते हुए कहा कि पुनर्विचार याचिकाएं सुनवायी योग्य नहीं हैं. न्यायालय ने अपने 14 दिसंबर 2018 के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया. सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, 'हमने पाया कि पुनर्विचार याचिकाएं सुनवायी योग्य नहीं हैं.' सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे के संबंध में टिप्पणियों के लिए राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि उन्हें भविष्य में सावधान रहना चाहिए.

VIDEO : राफेल केस में सभी रिव्यू पिटीशन खारिज

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(इनपुट: भाषा से भी)