देश की राजधानी दिल्ली आज से लॉकडाउन, सील किए गए बॉर्डर, जानें क्या-क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद

Delhi Coronavirus Lockdown: देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर सात हो गई है जबकि विभिन्न हिस्सों में रविवार को नये मामले आने के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 396 पहुंच गई है.

देश की राजधानी दिल्ली आज से लॉकडाउन, सील किए गए बॉर्डर, जानें क्या-क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद

दिल्ली में जनता कर्फ्यू की एक तस्वीर.

नई दिल्ली:

राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस (Coronavirus) के कुल मामलों की संख्या रविवार को 30 हो गई. दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश जारी कर कहा कि जो लोग निर्धारित नियमों का उल्लंघन करेंगे उन्हें दंडित किया जाएगा. दिल्ली सरकार ने पूरे महानगर में 23 मार्च से लेकर 31 मार्च की मध्य रात्रि तक लॉकडाउन (Delhi Lockdown) लगाने की घोषणा की है. दिल्ली के 30 मामलों में छह महानगर के बाहर के हैं, दो कोलकाता और एक-एक मामला जम्मू, पंजाब, राजस्थान और आंध्रप्रदेश का है. विभाग ने बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में इस तरह से कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है. 

बता दें, देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर सात हो गई है जबकि विभिन्न हिस्सों में रविवार को नये मामले आने के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 396 पहुंच गई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि रविवार को गुजरात, बिहार और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से मौत के एक-एक मामले सामने आए हैं. इससे पहले कर्नाटक, दिल्ली, महाराष्ट्र और पंजाब में एक-एक मौत हुई थी. स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कुल 390 मामलों में 329 का इलाज चल रहा है जबकि 24 लोग ठीक हो चुके हैं या विदेश जा चुके हैं एवं सात लोगों की मौत हुई है.

ये रहेंगे खुले- 

- ऑफिस जिसका कार्यक्षेत्र लॉ एंड ऑर्डर व मजिस्ट्रेट ड्यूटी हो
- पुलिस 
- स्वास्थय
- फायर ब्रिगेड
- जेल
- सार्वजनकि वितरण प्रणाली (राशन की दुकानें)
- बिजली, पानी
- नगर सेवा
- दिल्ली की विधानसभा 
- वेतन और लेखा कार्यालय (वेतन, भत्ते, आकस्मिक / स्वास्थ्य और आवश्यक सेवाओं से संबंधित व्यय के लिए)
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
- बैंकों के कैशियर (एटीएम सहित)
- दूरसंचार, इंटरनेट और डाक सेवा
-खाना, दवा समेत सभी जरूरी वस्तुओं का ई-कॉमर्स
- खाद्य पदार्थ, किराने का सामान (फल, सब्जी, दूध, बेकरी आइटम, मीट, मछली इत्यादि)
-मिल्क प्लांट्स
-किराना दुकानें
-रेस्त्रां की होम डिलीवरी
-पेट्रोल पंप, एलपीजी आदि
- दवा स्टोर
- पशु चारा 
- पेट्रोल पंप, एलपीजी, ऑयल एजेंसी
- इन सभी सभी से संबंधित उत्पादन, ट्रांपोर्टेशन, वितरण, स्टोरेज, ट्रेड, कॉमर्स लॉजिस्टिक्स सेवाएं की अनुमति रहेगी.

क्या-क्या सेवाएं रहेंगी बंद 
- सार्वजनिक परिवहन सेवा को अनुमति नहीं होगी. इसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा, ई-रिक्शा सब बंद रहेंगे
- दिल्ली में डीटीसी की 75 प्रतिशत बसें
- दुकानें, बाजार, व्यापारिक प्रतिष्ठान, फैक्ट्री, ऑफिस, साप्ताहिक बाजार
- दिल्ली के सभी बॉर्डर होंगे सील, सिर्फ आवश्यक वस्तुएं लाने की इजाजत
- इंटरस्टेट बसें, ट्रेन और मेट्रो सेवाएं बंद
- सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उडा़नें 
- हर तरह का निर्माण कार्य
- सभी तरह के धार्मिक स्थल

वीडियो: देश में कोरोना का कहर, अबतक 7 लोगों की मौत
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