दिल्‍ली में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए रात के कर्फ्यू पर बिना किसी देरी के फैसला करे केजरीवाल सरकार: हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही संक्रमण के कारण दिल्ली में मृत्यु दर भारत के कुछ अन्य शहरों की तुलना में कम है, लेकिन यह शायद ही उन लोगों के लिए एक सांत्वना हो सकती है जिन्होंने एक निकट और प्रियजनों को खो दिया है.

दिल्‍ली में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए रात के कर्फ्यू पर बिना किसी देरी के फैसला करे केजरीवाल सरकार: हाईकोर्ट

दिल्‍ली हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई तीन दिसंबर को होगी

खास बातें

  • कर्फ्यू लगाने की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने पूछा था सवाल
  • स्‍टेटस रिपोर्ट में उचित जानकारी नहीं देने पर दिल्‍ली सरकार को फटकारा
  • इस मामले में अगली सुनवाई तीन दिसंबर को होगी
नई दिल्ली:

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi high court) ने दिल्ली सरकार (Delhi Government) को कोरोना वायरस (Corona Virus) को रोकने के लिए रात के कर्फ्यू पर फैसला करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार को बिना किसी देरी के फैसला करने और लागू करने का निर्देश दिया. मामले में दिल्ली सरकार को 3 दिसंबर से पहले स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है.अब दिल्ली सरकार को तय करना है कि क्या दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाने की जरूरत है या दिल्ली के कुछ हिस्सों या अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए. दिल्ली सरकार इस पहलू पर निर्णय ले सकती है और बिना समय गंवाए इसे लागू करेगी. कोर्ट ने कहा है कि तीन दिसंबर को सुनवाई की अगली तारीख से पहले दिल्ली सरकार द्वारा ताज़ा स्टेटस रिपोर्ट दायर की जाए.

हाईकोर्ट ने कहा कि नवंबर में मृत्यु दर चिंताजनक है. हम याचिकाकर्ता के वकील राकेश मल्होत्रा के साथ समझौता कर रहे हैं, जो कहते हैं कि दिल्ली में 6562 लोग COVID -19 संक्रमण से 01.11.2020 तक हार गए थे, जिसे अगर आठ महीनों में विभाजित किया जाता है, तो प्रति माह औसतन 800 मौतें होती हैं जबकि नवंबर, 2020 के महीने में, अब भी कुछ ही दिन बचे हैं, मृत्यु दर 2,000 को पार कर गई है, जो चिंताजनक है. कोर्ट ने कहा कि भले ही संक्रमण के कारण दिल्ली में मृत्यु दर भारत के कुछ अन्य शहरों की तुलना में कम है, लेकिन यह शायद ही उन लोगों के लिए एक सांत्वना हो सकती है जिन्होंने एक निकट और प्रियजनों को खो दिया है.

भारत में पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए 44,489 नए COVID-19 केस

इससे पहले दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi high court) को बताया था कि कोरोना महामारी के मद्देनजर किसी भी प्रकार के कर्फ्यू को लागू करने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है.लेकिन इस पर  COVID-19 स्थिति के  आधार पर फैसला लिया जा.सकता है. सुनवाई के दौरान HC ने दिल्ली सरकार (Delhi Government) को स्टेटस रिपोर्ट में उचित जानकारी नही देने पर फटकार लगाई.  हाईकोर्ट ने कहा, हम बेड की कुल संख्या नहीं पढ़ सकते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी को मिटा दिया गया है, छपाई स्पष्ट नहीं है, हम इसे पढ़ नहीं सकते. HC ने दिल्ली सरकार से पूछा कि दिल्ली के कोविड हेल्थकेयर सेंटर में ऐसे समय में बेडस क्यों खाली हैं, हेल्थकेयर सेंटर के जानकारी की विज्ञापन के लिए क्या किया? इस पर दिल्ली सरकार ने कहा कि सभी जानकारी दिल्ली फाइट कोरोना वेबसाइट पर उपलब्ध है. इस पर कोर्ट ने कहा कि हर किसी के लिए यह अनुकूल नहीं है, हम यह जानने चाहते है कि  आपने हैल्पलाइन और अन्य उपायों के माध्यम से बेड की उपलब्धता का विज्ञापन करने के लिए क्या किया है.

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय कोरोना संक्रमित, कोरोना की चपेट में आए आप सरकार के तीसरे मंत्री

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि आप यह कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोग शादी की प्रोटोकॉल  का उल्लंघन कर रहे हैं?, इन उल्लंघनों के बारे में आपको कैसे पता चलता है?, आपका प्रोटोकॉल क्या है? अन्य कार्य करने के लिए एक प्रोटोकॉल की जरूरत है HC  ने  दिल्ली सरकार से पूछा कि दिल्ली में कुछ बाजारों और बाजारों के बंद होने की क्या स्थिति है?

महाराष्ट्र : यात्रियों को दिखानी होगी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com