दिल्ली में कौन लोग सड़कों पर चल सकते हैं या बॉर्डर पार जा सकते हैं? पुलिस ने जारी की नई लिस्ट, यहां करें चेक

पुलिस आयुक्त द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि सूची में जो सेवाएं शामिल हैं उनसे संबंधित व्यक्ति को दस्तावेज दिखाने पर जाने दिया जाएगा.

दिल्ली में कौन लोग सड़कों पर चल सकते हैं या बॉर्डर पार जा सकते हैं? पुलिस ने जारी की नई लिस्ट, यहां करें चेक

कोरोनावायरस लॉकडाउन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सड़क पर निकलने को लेकर नई लिस्ट जारी की है.

नई दिल्ली:

दिल्ली पुलिस ने लॉकडाउन को लेकर अपनी गाइडलाइन में कुछ बदलाव किए हैं. पुलिस ने सड़कों पर निकलने और दिल्ली बॉर्डर को पार करने की अनुमति किसे होगी इस बाबत एक नई सूची जारी की है. पुलिस आयुक्त द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि सूची में जो सेवाएं शामिल हैं उनसे संबंधित व्यक्ति को दस्तावेज दिखाने पर जाने दिया जाएगा. हालांकि आपातकालीन स्थिति को लेकर भी पुलिस आयुक्त द्वारा रियायत दी गई है. इससे पहले दिल्ली सरकार ने भी कहा था कि लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामानों की सप्लाई में कोई कमी न आए इसलिए सरकार ई-पास का सिस्टम शुरू कर रही है. WhatsApp पर ही ई-पास मुहैया करा दिए जाएंगे. 

दिल्ली पुलिस द्वारा नीचे दी गई सूची जारी की गई है- 

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कार्मिक मंत्रालय के बुधवार को जारी एक आदेश में केंद्र सरकार के सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि आवश्यक सेवाओं के कर्मियों की आवाजाही के लिए वे दिल्ली पुलिस से स्वीकृत पत्र लें. नोवेल कोरोनावायरस के खतरे के मद्देनजर गृह मंत्रालय द्वारा जारी लॉकडाउन के दिशानिर्देशों के तहत केंद्र सरकार के जिन विभागों को छूट नहीं दी गयी है, उनमें जरूरत महसूस होने के बाद यह कदम उठाया गया है.

आदेश में कहा गया कि इन विभागों के प्रमुख उन कर्मचारियों की सूची बना सकते हैं जिनकी अतिरिक्त आवश्यक सेवाओं के लिए जरूरत है. इसमें कहा गया कि ऐसे कर्मचारियों की सूची नयी दिल्ली जिले के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) को ईमेल की जा सकती है और जवाबी मेल में स्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा.

केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को जारी आदेश के अनुसार संबंधित कर्मचारी अपने सरकारी पहचान-पत्र के साथ इस स्वीकृति पत्र का प्रिंट आउट लेकर दफ्तर जा सकते हैं. इसमें कहा गया है कि बाकी स्टाफ घर से काम करेगा. ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे.

गृह मंत्रालय ने नए दिशानिर्देशों में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक और आरबीआई द्वारा विनियमित वित्तीय बाजारों, कैग के फील्ड अधिकारियों, वेतन और लेखा अधिकारियों , पेट्रोलियम उत्पादों के साथ ही वन कर्मचारियों को इस बंद के दायरे से छूट दी गयी है.

इसके अलावा हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर माल ढुलाई व कोयला खनन गतिविधियों से जुड़े लोगों, दिल्ली स्थित रेजिडेंट आयुक्तों के कर्मचारियों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और भू सीमाओं पर सीमा शुल्क से संबंधित लोगों को भी छूट दी गयी है.

दिशानिर्देशों में कहा गया है कि विधवाओं, बच्चों, दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों, और निराश्रित महिलाओं के आश्रय गृहों के संचालन से जुड़े कर्मियों को भी इस बंद से छूट दी गयी है. चिड़ियाघर, नर्सरी आदि से जुड़े कर्मियों को भी छूट दी गयी है.

गृहमंत्रालय द्वारा गाइड लाइन के अनुसार इन सेवाओं पर रहेगी पाबंदी:
1.लॉकडाउन के दौरान सभी परिवहन सेवाएं- सड़क, रेल और हवाई-- स्थगित रहेंगी 
2. किराना और दवाई की छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी.  
3. होटल, मोटल, धार्मिक स्थल समेत सभी शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे.
4. सार्वजनिक स्थान जैसे मॉल, हॉल, जिम, स्पा, स्पोर्ट्स क्लब बंद रहेंगे. 

ये सेवाएं चालू रहेंगी: 
1. बैंक, बीमा कार्यालय, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खुले रहेंगे 
2. अस्पताल, नर्सिंग होम, पुलिस, दमकल केंद्र, एटीएम काम करते रहेंगे 
3. ई-कॉमर्स के जरिए दवा, मेडिकल उपरकरण की डिलवरी जारी रहेगी
4. पेट्रोल पंप, एलपीजी पंप, गैस रिटेल खुले रहेंगे
5. इंटरनेट, ब्रॉडकास्ट और केबल सर्विस चालू रहेगी

इसके अलावा नियम: 

1. अंतिम संस्कार के दौरान 20 से अधिक लोगों के जमा होने की अनुमति नहीं
2. लॉकडाउन को लागू करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा कार्यकारी मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे 
3. सरकारी निर्देश का पालन नहीं करने या झूठी सूचनाएं फैलाने पर एक साल तक की सजा हो सकती है 
4. राहत पाने के नाम पर झूठे दावे करने वाले को 2 साल की सजा

(भाषा से इनपुट के साथ)

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