
कोरोना वायरस लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक और याचिका दाखिल की गई है. याचिका में सुप्रीम कोर्ट से लॉकडाउन के दौरान जनता के आने-जाने के लिए गाइडलाइन या दिशा निर्देश बनाने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि सरकार द्वारा जरूरी सामान खरीदने और इमरजेंसी में बाहर निकलने की छूट के बावजूद विभिन्न राज्यों की पुलिस सड़कों पर पाए जाने वाले लोगों पर लाठीचार्ज करने या दंडित करने के मामले सामने आए हैं. भले ही ऐसे व्यक्तियों के अपने घरों से बाहर निकलने का उद्देश्य कोई भी हो.
याचिका में कहा गया है कि इस संबंध में कोई गाइडलाइन ना होने की वजह से ये दिक्कत हुई है. वकील अमित गोयल द्वारा दायर की याचिका में निश्चित दिशा-निर्देश प्रस्तावित किए हैं, जिनमें किराना स्टोर को सब्जियां बेचने की अनुमति देना, प्रति परिवार एक व्यक्ति को आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए अनुमति देना, लोगों को उनके निकटतम किराने की दुकान से परे जाने और दवाइयों की होम डिलीवरी के अलावा अन्य सुझाव शामिल हैं.