भांजे के अंतिम संस्कार में जाने के लिए आसाराम ने हाईकोर्ट से मांगी जमानत

आसाराम की फाइल फोटो

अहमदाबाद:

बलात्कार के एक मामले में आरोपी आसाराम ने गुरुवार को गुजरात हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि भांजे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उन्हें 30 दिन की अस्थायी जमानत दी जाए। इससे एक दिन पहले गांधीनगर की एक अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

गांधीनगर अदालत ने उन्हें जमानत देने से इंकार करते हुए कहा कि शंकर पागरानी (68) का अंतिम संस्कार परिवार के अन्य सदस्य भी कर सकते हैं। पागरानी का 19 मार्च को निधन हो गया था। शव सरकारी अस्पताल के शवगृह में रखा गया है।

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आसाराम ने अनुरोध किया कि पागरानी की अंतिम इच्छा थी कि आसाराम उसका अंतिम संस्कार करें क्योंकि उसके माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका है।