राफेल मामला: कांग्रेस का हमला- BJP बिना जजमेंट पढ़े खुशी मना रही, SC ने आपराधिक जांच का रास्ता खोल दिया

Rafale Verdict: राफेल पर सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को क्लीनचिट मिलने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला. कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी (BJP) बिना जजमेंट पढ़ें खुशी मना रही है.

राफेल मामला: कांग्रेस का हमला- BJP बिना जजमेंट पढ़े खुशी मना रही, SC ने आपराधिक जांच का रास्ता खोल दिया

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला.

खास बातें

  • राफेल मामले में कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला
  • 'यह समय जश्न मनाने का नहीं जांच कराने का है'
  • कहा- SC ने अब आपराधिक जांच का दायरा खोल दिया
नई दिल्ली:

Rafale Verdict: राफेल पर सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को क्लीनचिट मिलने के बाद कांग्रेस (Congress) ने बीजेपी पर हमला बोला. कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी (BJP) बिना जजमेंट पढ़ें खुशी मना रही है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उसके मंत्री देश को एकबार फिर गुमराह कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अब राफेल (Rafale) के आपराधिक जांच का दायरा खोल दिया है. सुरजेवाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ कहा है कि संवैधानिक वजहों से सुप्रीम कोर्ट के हाथ बंधे हो सकते हैं पर जांच एजेंसियों के नहीं.

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सुरजेवाला ने कहा कि राफेल मामले के कई पहलू संविधान के अनुच्छेद 32 से बाहर का है. अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट के हाथ बांधता है पर पुलिस या सीबीआई के नहीं. कोर्ट ने पैरा 73 और 87 में साफ़ कहा है. इस मामले में सबूत जुटाना जांच एजेंसियों की ज़िम्मेदारी है क्योंकि उनके हाथ खुले हैं. कोर्ट ने कहा है किसी तरह की जांच में कोर्ट का आज का या पिछला फैसला कोई अड़चन नहीं डालेगा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राफ़ेल पर 9 सवालों का सरकार ने आजतक जवाब नहीं दियाय. वे सवाल आज भी बरक़रार हैं. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी खुशी मनाने के बजाय इसकी जांच कराए. 

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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल लड़ाकू विमान सौदा मामले में नरेंद्र मोदी सरकार को क्लीनचिट देते हुए कहा कि पुनर्विचार याचिकाएं सुनवायी योग्य नहीं हैं. न्यायालय ने अपने 14 दिसंबर 2018 के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया. सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, 'हमने पाया कि पुनर्विचार याचिकाएं सुनवायी योग्य नहीं हैं.' सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे के संबंध में टिप्पणियों के लिए राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि उन्हें भविष्य में सावधान रहना चाहिए.

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