'ठुल्ला' टिप्पणी पर केजरीवाल की बढ़ी मुश्किल : अदालत ने कहा, मामला बढ़ाने के लिए पर्याप्त सामग्री

'ठुल्ला' टिप्पणी पर केजरीवाल की बढ़ी मुश्किल : अदालत ने कहा,  मामला बढ़ाने के लिए पर्याप्त सामग्री

अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा पुलिसकर्मियों को 'ठुल्ला' कहे जाने पर दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत पर आगे बढ़ने के लिए 'पर्याप्त सामग्री' है।

शिकायतकर्ता कांस्टेबल के वकील की दलीलें सुनने के बाद इस मामले में अदालत ने सम्मन पूर्व सबूत दर्ज करने के लिए पांच अक्टूबर की तारीख तय की। शिकायत लाजपत नगर पुलिस थाने में तैनात कांस्टेबल अजय कुमार तनेजा ने दर्ज कराई है।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पवन कुमार ने कहा,  'शिकायत की सामग्री और आधिकारिक रूप से मौजूद सामग्री पर विचार करते हुए मेरी राय यह है कि शिकायत पर आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है और सम्मन पूर्व सबूत दर्ज करने के लिए शिकायतकर्ता को मौका दिया जाना चाहिए। अब पांच अक्तूबर को इसे सम्मन पूर्व सबूत दर्ज करने के लिए रखा जाए।'  

केजरीवाल के खिलाफ 'ठुल्ला' टिप्पणी पर यह दूसरी आपराधिक मानहानि शिकायत है। अन्य शिकायत भी दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल ने ही दायर की है और अदालत ने सम्मन पूर्व सबूत दर्ज करने के लिए मामले को रखा है।

तनेजा ने 23 जुलाई को दूसरी शिकायत दी थी। इससे एक दिन पहले गोविंदपुरी पुलिस थाने में तैनात कांस्टेबल हरविंदर ने केजरीवाल के खिलाफ इसी तरह की शिकायत दी थी।

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तनेजा ने कहा था कि वह मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं और केजरीवाल की टिप्पणी से बहुत बेइज्जत और अपमानित महसूस कर रहे हैं।