दरियागंज हिंसा केस: कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार, कहा- ऐसे बर्ताव कर रहे है जैसे जामा मस्जिद पाकिस्तान में हो...

नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के मामले में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद को जमानत मामले में तीस हजारी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है.

दरियागंज हिंसा केस: कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार, कहा- ऐसे बर्ताव कर रहे है जैसे जामा मस्जिद पाकिस्तान में हो...

दरियागंज हिंसा केस: तीस हजारी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार

खास बातें

  • दरियागंज हिंसा केस में तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई
  • कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार
  • कहा- ऐसे बर्ताव कर रहे है जैसे जामा मस्जिद...
नई दिल्ली:

नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के मामले में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद को जमानत मामले में तीस हजारी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है. शुक्रवार को दरियागंज में हुई हिंसा मामले में दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने कहा कि आप ऐसे बर्ताव कर रहे है जैसे जामा मस्जिद पाकिस्तान में हो. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सवाल किया क्या आपत्तिजनक बयान दिए गए है. कानून क्या कहता है. आपने अब तक क्या कारवाई की है.

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सरकारी वकील ने कोर्ट से कहा कि मैं आपको नियम दिखाना चाहता हूं जो धार्मिक संस्थानों के बाहर प्रदर्शन पर रोक की बात करता है. जज ने दिल्ली पुलिस से कहा, ''क्या आपको लगता है कि हमारी दिल्ली पुलिस इतनी पिछड़ी हुई है कि उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है? छोटे मामलों में दिल्ली पुलिस ने सबूत दर्ज किए हैं कि इस घटना में क्यों नहीं?'' जज ने कहा, ''हिंसा कहां हुई? इन पोस्टों में क्या गलत है? किसने कहा की प्रदर्शन नहीं किया जा सकता. क्या आपने संविधान पढ़ा है?

मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश वकील वकील ने यह कहा कि हमें जो ड्रोन फुटेज मिला है उसमें साफ तौर से दिख रहा है कि चंद्रशेखर किस तरह भीड़ को भड़काने वाला भाषण दे रहे हैं. हालांकि चंद्रशेखर की तरफ से पेश वकील महमूद प्राचा ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई भाषण नहीं दिया है वह सिर्फ नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और एनआरसी को लेकर अपना विरोध दर्ज करा रहे थे.

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दरियागंज हिंसा मामले में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर की जमानत अर्जी पर दिल्ली की तीस हज़ारी कोर्ट में बुधवार को भी सुनवाई जारी रहेगी. कोर्ट ने चंद्रशेखर के खिलाफ सहारनपुर में दर्ज सभी FIR की जानकारी मांगी है.

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