कांग्रेस नेता सिंघवी पर मानहानि का केस, अदालत ने नोटिस जारी किया

अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने दायर किया है 5,000 करोड़ रुपये का मानहानि मामला

कांग्रेस नेता सिंघवी पर मानहानि का केस, अदालत ने नोटिस जारी किया

कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी को मानहानि मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया गया है.

खास बातें

  • सिंघवी से 27 दिसंबर तक नोटिस पर जवाब मांगा गया
  • राफेल लड़ाकू विमान सौदे के बारे में झूठे बयान का आरोप
  • वित्त मंत्री अरुण जेटली पर दिए गए बयान पर आपत्ति
नई दिल्ली:

गुजरात हाई कोर्ट ने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा दायर 5,000 करोड़ रुपये के मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी को सोमवार को नोटिस जारी किया.

न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय ने 27 दिसंबर तक नोटिस पर जवाब मांगा है. रिलायंस समूह की कंपनी ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे के बारे में ‘‘झूठे और अपमानजनक बयान’’ देने की बात कहकर कांग्रेस प्रवक्ता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है.

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कंपनी ने सिंघवी के इस बयान पर आपत्ति जताई कि वित्त मंत्री अरुण जेटली यह कहकर लोगों को ‘‘मूर्ख’’ बना रहे हैं कि किसी भी बड़े डिफॉल्टर का कोई भी कर्ज माफ नहीं किया गया.
(इनपुट भाषा से)


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