दिल्ली में लॉकडाउन-4 के दौरान क्या-क्या खुलेगा? CM केजरीवाल ने PM मोदी को भेजे ये सुझाव...

अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'हम चाहते हैं कि कंटेंटमेंट जोन में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए. कंटेनमेंट जोन के बाहर कई आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी जाएं

नई दिल्ली:

दिल्ली के CM केजरीवाल ने PM मोदी को चिट्ठी लिखकर दिल्ली सरकार के लॉकडाउन-4 के लिए सुझाव भेज दिए हैं. अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'हम चाहते हैं कि कंटेंटमेंट जोन में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए. कंटेनमेंट जोन के बाहर कई आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी जाएं. लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य होने चाहिए. हमें लगता है कि लॉकडाउन में ढील देने से कोरोना के मामलों में थोड़ी बढ़ोतरी होगी. ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमने अस्पतालों, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, एंबुलेंस, आईसीयू आदि की उचित व्यवस्था कर ली है.

दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि स्कूल कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रहने चाहिए. हालांकि एक जून से एग्जाम और ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग की इजाजत मिलनी चाहिए. होटल और हॉस्पिटैलिटी सेवाओं पर पाबंदी हो. सिनेमा, हॉल , जिम,  स्विमिंग पूल,  एंटरटेनमेंट पार्क,  थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहने चाहिए. सभी तरह की सामाजिक, राजनैतिक , स्पोर्ट्स,  एंटरटेनमेंट,  धार्मिक गैदरिंग पर पाबंदी हो. सभी धार्मिक स्थल बंद रहने चाहिए. नाई की दुकान स्पा और सैलून बंद रहने चाहिए.

केजरीवाल ने कहा है कि लोगों की सुरक्षा के लिए गैर जरूरी चीजों के लिए लोगों का मूवमेंट रात 9:00 बजे से लेकर सुबह 5:00 बजे तक बंद रहना चाहिए (अभी यह शाम 7:00 बजे से लेकर सुबह 7:00 बजे तक है). सभी जोनों में 65 वर्ष से ऊपर के लोग, गर्भवती महिलाएं, किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोग और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में रहेंगे.

कुछ गतिविधियों के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं होगी, लेकिन शर्तें लागू रहेंगी. सभी तरह के रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकान और बेकरी (home delivery and take away only), सभी तरह के पार्क, प्लेग्राउंड और स्पोर्ट्स काम्पलेक्स. लेकिन जिस खेल में लोग एक दूसरे के करीब आते हों उसकी इ जाजत स्पोर्ट्स काम्पलेक्स के प्रबंधन की तरफ से नहीं दी जाएगी. ऑटो रिक्शा ई-रिक्शा साइकिल रिक्शा की इजाजत होगी लेकिन यह केवल एक सवारी बैठाएंगे. सभी तरह की टैक्सी को इजाजत होगी लेकिन गाड़ी में केवल दो सवारी बैठाई जा सकेंगी. कार पूल या कार शेयरिंग की इजाजत नहीं होगी. बसों की इजाजत होगी लेकिन बस में एक समय मे 20 यात्रियों से ज्यादा की इजाजत नहीं होगी. हर बस में दो मार्शल का होना अनिवार्य किया जाएगा जिससे कि लोगों के चढ़ने और उतरने को व्यवस्थित किया जा सके और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सके.

मेट्रो के लिए भी शर्तें लागू रहेंगी. कुछ श्रेणियों के लोगों के लिए मेट्रो चलाई जाएगी. ऐसे लोग जो भारत सरकार या दिल्ली सरकार या इनसे जुड़े हुए किसी भी संस्थान में काम करते हैं, उनके लिए सुबह 7:30 से 10:30 और शाम को 5:30 से 8:30 बजे तक मेट्रो में चलने की इजाजत होगी. जो लोग जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं और डीएम या डीसीपी का दिया हुआ ई-पास उनके पास है, वह सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक मेट्रो में यात्रा कर सकते हैं.

दिल्ली सरकार एक हफ्ते तक ऐसी व्यवस्था चलाने के बाद इसकी समीक्षा करेगी. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को यह सुनिश्चित करना होगा कि एंट्री गेट, प्लेटफॉर्म और कोच में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो. कोच के अंदर एक सीट छोड़कर बैठने की इजाजत होगी. मेट्रो स्टेशन और कोच का नियमित अंतराल पर सैनिटाइजेशन किया जाए. टिकट रहित या स्मार्ट कार्ड आधारित यात्रा की ही इजाजत होगी.

लोगों को कार या टू व्हीलर पर मूवमेंट की इजाजत होगी. कार में अधिकतम 2 यात्री और टू व्हीलर पर केवल चालक की ही इजाजत होगी. निजी दफ्तर खोल सकते हैं लेकिन अपनी 50 % स्टाफ क्षमता के साथ, बाकी स्टाफ वर्क फ्रॉम होम करेगा.

बाजार और दुकान
सभी मार्केट और मार्केट काम्पलेक्स के अंदर दुकान ऑड-ईवन के आधार पर खुल सकेंगी. यानी एक समय में केवल 50 % दुकानें ही खुलेंगी. लेकिन जरूरत के सामान की सभी दुकानें बिना किसी पाबंदी के खुलेंगी, चाहे कहीं भी हों. शॉपिंग मॉल के अंदर दुकानें खोल सकती हैं लेकिन 33% से ज़्यादा दुकानें एक दिन में नहीं खुलेंगी. पास पड़ोस की दुकान या स्टैंडअलोन दुकान बिना किसी रोक-टोक के रोजाना खुल सकती हैं.

कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की इजाजत होगी लेकिन मजदूर केवल दिल्ली के अंदर से ही आएंगे, बाहर से नहीं. कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की गतिविधि की इजाजत नहीं होगी.

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काम के स्थानों पर जरूरी शर्तें
1. फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा. इन जगहों पर फेस कवर का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रखना होगा. 
2. जिम्मेदार लोग यानी इंचार्ज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करेंगे.
3. सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए शिफ्ट के बीच में गैप, लंच ब्रेक के अलग-अलग टाइम आदि किए जाएं.
4. सभी एंट्री और एग्जिट पर थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोना और बिना छुए सैनिटाइज करने के सिस्टम के प्रावधान किए जाएं. काम करने वाली जगह पर हाथ धोने का सामान और सैनिटाइजर का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध हो.
5. समय-समय पर सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाए.
6. आरोग्य सेतु एप अनिवार्य होगा.
7.  65 साल से ज्यादा के उम्र के लोग, गंभीर बीमारी वाले लोग, गर्भवती महिलाएं या 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे.