यह ख़बर 08 फ़रवरी, 2013 को प्रकाशित हुई थी

बलात्कार मामले में कांग्रेस सांसद महाबल मिश्रा के खिलाफ ताजा समन

खास बातें

  • दिल्ली की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने 2006 में एक नाबालिग लड़की के साथ अपहरण और बलात्कार के मामले में पेश होने में नाकाम रहने के बाद आज कांग्रेस सांसद महाबल मिश्रा और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ ताजा समन जारी किए।
नई दिल्ली:

दिल्ली की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने 2006 में एक नाबालिग लड़की के साथ अपहरण और बलात्कार के मामले में पेश होने में नाकाम रहने के बाद आज कांग्रेस सांसद महाबल मिश्रा और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ ताजा समन जारी किए।

महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित फास्ट ट्रैक अदालत ने मिश्रा, उनकी पत्नी उर्मिला, पत्नी किरण और भाई हीरा मिश्रा को सुनवाई की अगली तारीख 18 फरवरी को अपने समक्ष पेश होने का निर्देश दिया।

अदालत ने मिश्रा और उनके परिवार के सदस्यों को आज व्यक्तिगत तौर पर पेशी से छूट दे दी। उनके वकील ने अदालत को सूचित किया कि पूर्व में जारी किए गए सम्मन उन्हें मिले नहीं क्योंकि वे दिल्ली में नहीं हैं।

वकील ने अदालत को बताया कि उनकी गैर-हाजिरी ‘जानबूझकर’ नहीं थी, क्योंकि उन्हें पूर्व में जारी किए गए समन के बारे में मीडिया के माध्यम से ही पता चला। मिश्रा, उनकी पत्नी और बेटी महाकुंभ मेले में गए हुए हैं, जबकि हीरा मिश्रा धार्मिक कार्यों के लिए पटना गए हुए हैं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने याचिका को अनुमति देते हुए कहा, तथ्यों और परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए चारों आरोपियों को आज के लिए छूट दी जाती है। आरोपियों को 18 फरवरी की अगली तारीख पर पेश होना चाहिए । ’’ अदालत ने चार फरवरी को उन्हें पेश होने को कहा था । मामले में चारों आरोपियों पर पीड़िता को अवैध तौर पर कैद में रखने का आरोप है ।

पीड़िता और उसके पिता ने आरोप लगाया कि मिश्रा के पश्चिम दिल्ली स्थित महावीर एनक्लेव के कार्यालय और उनके भाई के आवास में उसे अपहरण के बाद कुछ दिन तक कैद रखा गया और उनके परिवार के सदस्यों ने उसे बलात्कार के आरोपी और मुख्य अभियुक्त प्रदीप सेहरावत से शादी कर लेने को कहा।

मामला 2006 नवंबर की एक घटना से जुड़ा है जब सेहरावत ने 16 साल की पीड़ित का उस वक्त अपहरण कर लिया जब वह पश्चिम दिल्ली में ट्यूशन पढ़ने जा रही थी।

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अदालती प्रक्रिया के दौरान दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने अदालत को सूचित किया कि जारी किए समन मिश्रा और उनके परिवार को नहीं मिले, क्योंकि मिश्रा के आवास पर जब वे समन लेकर पहुंचे तो उनके सुरक्षा गार्ड ने बताया कि कांग्रेस सांसद और उनके परिवार के सदस्य दिल्ली से बाहर गए हुए हैं।