सीवर में हो रही मौतों को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी
दिल्ली में सीवर में हो रही मौतों के मामले नए निर्देश जारी किए गए हैं. अगर निजीतौर पर कोई सीवर की सफाई के लिए मजदूर बुलाता है तो उस पर 304 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. किसी भी हाल में कोई भी मजदूर सीवर में न जाए. जो मशीने हैं, उसका इस्तेमाल करे. अगर नहीं है तो खरीदेंगे.
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अगर पतली गली है, जहां मशीन नहीं जा सकती वहां मजदूर को जाना होगा, तो वहां जल बोर्ड पूरी तरह से अधिकारी की मौजूदगी में ही मजदूर भेजेगा. अधिकारी तब तक रहेंगे जब तक वह बाहर नहीं आ जाता. जो लोग इस काम से जुड़े हैं उनकी लिस्ट जल बोर्ड जारी करेगा. बाकायदा उन्हें ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दिया जाएगा.
पब्लिक को विज्ञापन से बताया जाएगा कि उनको अगर काम करवाना हो तो कॉल सेंटर के नंबर पर बताएं. कोई निजीतौर पर अगर किसी को सीवर में भेजता है तो वह उसका जिम्मेदार होगा. उस पर 304 के तहत मुकदमा चलेगा. इसके लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा.
जल बोर्ड का कहना है कि पूरी जिम्मेदारी है. दिक्कत तब आती है जब लोग अपनी मर्जी से बुला लेते हैं, लेकिन लापरवाही तो है इसलिए अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है. हैदराबाद से टीम आई थी, जिन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है, जो इस पर काम कर चुके हैं. आज मुख्यमंत्री के सामने भी इसका प्रेजेंटेशन दिया जाएगा. अब तक एक जूनियर इंजीनियर, एक असिस्टेंट इंजीनियर और एक एक्सईएन ससपेंड किए गए हैं.
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