यह ख़बर 03 मई, 2013 को प्रकाशित हुई थी

दिल्ली गैंगरेप : SC ने कहा, पीड़िता के दोस्त का इंटरव्यू सबूत नहीं

खास बातें

  • उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राजधानी दिल्ली में पिछले साल 16 दिसंबर को चलती बस में सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई पैरा-मेडिकल छात्रा के मित्र द्वारा दिए गए साक्षात्कार को मुकदमे की कार्यवाही के दौरान सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
नई दिल्ली:

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राजधानी दिल्ली में पिछले साल 16 दिसंबर को चलती बस में सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई पैरा-मेडिकल छात्रा के मित्र द्वारा दिए गए साक्षात्कार को मुकदमे की कार्यवाही के दौरान सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को दरकिनार कर दिया, जिसमें साक्षात्कार को गवाही के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ यह कहते हुए अपील की थी कि टीवी पर दिया गया इंटरव्यू स्वीकार्य नहीं है।

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दरअसल, ट्रायल कोर्ट ने उस इंटरव्यू की सीडी को सबूत के तौर पर पेश किए जाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद मामले के छह में से दो आरोपियों - मुख्य आरोपी राम सिंह और उसके भाई मुकेश ने हाईकोर्ट में अपील की थी और कोर्ट ने 7 मार्च को उनके इस तर्क को मंजूर कर लिया था और सीडी को सबूत के तौर पर शामिल किए जाने की अनुमति दे दी थी।