दिल्ली सरकार ने HC को बताया- कोरोना के चलते दिल्ली में नाइट कर्फ्यू फिलहाल नहीं

Delhi Night Curfew : दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट के सामने स्पष्ट किया है कि दिल्ली के हालात को देखते हुए उसने फैसला किया है कि वो दिल्ली के किसी भी इलाके में रात का कर्फ्यू फिलहाल नहीं लगाएगी.

दिल्ली सरकार ने HC को बताया- कोरोना के चलते दिल्ली में नाइट कर्फ्यू फिलहाल नहीं

Night curfew in Delhi : दिल्ली या इसके इलाकों में फिलहाल नहीं लगेगा नाइट कर्फ्यू. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

नई दिल्ली:

Delhi Coronavirus : दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया है कि उसने कोविड के लिहाज से दिल्ली (Delhi Coronavirus) की स्थिति का आकलन (Assesment of Covid Situation) करने के बाद दिल्ली या दिल्ली के कुछ हिस्सों में फिलहाल नाइट कर्फ्यू (Night curfew) न लगाने के बारे में विचार किया है. दिल्ली सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि यह सभी आवश्यक उपाय कर रही है और हमेशा की परिस्थितियों की मांग के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी में कोविड -19 के प्रसार को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है.

बता दें कि 26 नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को वायरस को रोकने के लिए रात के कर्फ्यू पर फैसला  करने का निर्देश दिया था. दिल्ली HC ने केजरीवाल सरकार को बिना किसी देरी के फैसला करने और लागू करने का निर्देश दिया था. HC ने दिल्ली सरकार को 3 दिसंबर से पहले स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सरकार को तय करना है कि दिल्ली या दिल्ली के कुछ हिस्सों में नाइट कर्फ्यू लगाने की जरूरत है या नहीं.

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सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने अदालत को कोविड के चलते लगे प्रतिबंधों पर जुर्माने की जानकारी देते हुए बताया कि उसने COVID उल्लंघनों के संबंध में जारी किए गए 2 लाख से अधिक चालान में 17 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला. वहीं दिल्ली पुलिस ने अब तक 5 लाख से अधिक चालान में 27 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला है. 

चालान से एकत्र जुर्माना सरकार की प्रक्रिया के अनुसार सरकारी खजाने में जमा किया जाता है और आवंटित धन से संबंधित विभागों द्वारा COVID -19 संबंधित व्यय किए जा रहे हैं.

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