दिल्ली हाईकोर्ट ने महामारी में वकीलों को कोट, गाउन और शेरवानी पहनने से छूट दी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने महामारी के दौरान आभासी तौर पर अपने सामने पेश होने वाले वकीलों को सोमवार को कोट, गाउन, शेरवानी और जैकेट पहनने से छूट दे दी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने महामारी में वकीलों को कोट, गाउन और शेरवानी पहनने से छूट दी

यह छूट जिला अदालतों के वकीलों के लिये भी होगी.

नई दिल्ली:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने महामारी के दौरान आभासी तौर पर अपने सामने पेश होने वाले वकीलों को सोमवार को कोट, गाउन, शेरवानी और जैकेट पहनने से छूट दे दी. यह छूट जिला अदालतों के वकीलों के लिये भी होगी. अदालत द्वारा जारी एक प्रशासनिक आदेश में कहा गया कि वकीलों को हालांकि संभ्रांत दिखने वाले गरिमापूर्ण कपड़े पहनने होंगे. इसमें कहा गया, “कोविड-19 के प्रसार को और रोकने के मद्देनजर, यह अधिसूचित किया जाता है कि अगले आदेश तक उच्च न्यायालय या निचली अदालतों के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंस या अन्यथा पेश होने वाले वकीलों को गाउन, कोट, शेरवानी, अचकन, चपकन और जैकेट पहनने से छूट होगी.”

आदेश में कहा गया, “उन्हें हालांकि संभ्रांत और गरिमापूर्ण तरीके से कपड़े पहनने होंगे और उनसे बाकी के ड्रेस कोड के पालन की उम्मीद की जाती है.”इसमें कहा गया कि यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा. कोविड-19 की वजह से लागू लॉकडाउन के मद्देनजर उच्च न्यायालय 25 मार्च से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये जरूरी मामलों की सुनवाई कर रहा है. 

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