दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- नेत्रहीन लोगों के अनुकूल नहीं हैं 200-50 रुपये के नये नोट

दिल्ली हाई कोर्ट ने नेत्रहीन लोगों को पहचानने तथा इस्तेमाल करने में हो रही दिक्कतों के मद्देनजर रिजर्व बैंक और सरकार को नये नोटों एवं सिक्कों का परीक्षण करने को कहा है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- नेत्रहीन लोगों के अनुकूल नहीं हैं 200-50 रुपये के नये नोट

फाइल फोटो

नई दिल्ली:

200 रुपये और 50 रु के नोट नेत्रहीन लोगों के लिए अनुकूल नहीं है ऐसा कहना है दिल्ली हाईकोर्ट का. दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने नेत्रहीन लोगों को पहचानने तथा इस्तेमाल करने में हो रही दिक्कतों के मद्देनजर रिजर्व बैंक और सरकार को नये नोटों एवं सिक्कों का परीक्षण करने को कहा है.

कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर की पीठ ने रिजर्व बैंक और सरकार को इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने को कहा. उन्होंने कहा कि यदि संभव हो तो 200 रुपये और 50 रुपये के नये नोटों का सरकार परीक्षण करे क्योंकि इनका इस्तेमाल करने में नेत्रहीन लोगों को दिक्कतें हो रही हैं.

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उन्होंने कहा, 'यह ऐसा मामला है जिसपर विचार किया जाना चाहिए. हमने भी पाया है कि ये नेत्रहीन लोगों के लिए पहचानने में मुश्किल हैं क्योंकि इनका आकार तथा स्पर्शनीय चिह्न बदल गया है.'

VIDEO: कल जारी होगा 200 रुपये का नोट


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