रमेश बिधूड़ी का नामांकन पत्र स्वीकार किए जाने पर 'आप' को आपत्ति, हाईकोर्ट में चुनौती देगी

गौतम गंभीर की उम्मीदवारी को लेकर भी आप की प्रत्याशी आतिशी की आपत्ति निर्वाचन अधिकारी ने खारिज कर दी

रमेश बिधूड़ी का नामांकन पत्र स्वीकार किए जाने पर 'आप' को आपत्ति, हाईकोर्ट में चुनौती देगी

रमेश बिधूड़ी के नामांकन को 'आप' ने अवैध बताया है और इस मामले को लेकर वह हाईकोर्ट में जाएगी.

नई दिल्ली:

आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि दक्षिणी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी का नामांकन पत्र आवेदन निर्वाचन अधिकारी ने गैरकानूनी तरीके से स्वीकार किया है. 'आप' इसे दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देगी.

गौतम गंभीर की उम्मीदवारी को लेकर भी आप की प्रत्याशी आतिशी ने आपत्ति जताई थी. इस पर डीएम ईस्ट के महेश ने बताया कि 'गौतम गंभीर मामले में आतिशी ने आपत्ति जताई थी. दोनों पार्टी को बुलाया. पांच बजे सुनवाई के बाद आर्डर जारी किया है. हमने पेपर की जांच की. एफिडेविट चेक किया. फिर आपत्ति को खारिज किया.'

'आप' द्वारा बुधवार को जारी बयान के अनुसार दक्षिणी दिल्ली सीट से पार्टी उम्मीदवार राघव चड्ढा निर्वाचन अधिकारी के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे. पार्टी ने निर्वाचन अधिकारी पर बिधूड़ी के नामांकन दस्तावेजों में पाई गई खामियों को नजरंदाज करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह मामला अदालत में कानूनी चुनौती देने के लिए उपयुक्त है.

आप उम्मीदवार चड्ढा ने बिधूड़ी के नामांकन पत्र में तकनीकी खामियों का हवाला देकर आयोग से इस पर आपत्तियां दर्ज कराते हुए इसे रद्द करने की मांग की थी. आप की पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार आतिशी ने बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर के नामांकन पत्र में भी खामियों का जिक्र कर इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी. आप ने कहा कि बिधूड़ी ने नामांकन पत्र में पैरा संख्या पांच में लंबित आपराधिक मामलों खासकर बिहार के मुजफ्फरपुर में दर्ज आपराधिक मामले का जिक्र नहीं किया है.
पार्टी ने बिधूड़ी पर बीमा निवेश, आयकर से जुड़े तथ्यों को भी छुपाने का आरोप लगाया है. इतना ही नहीं पार्टी ने बिधूड़ी पर हलफनामे में पत्नी की आय के बारे में भी गलत जानकारी देने का दावा किया है. पार्टी ने बिधूड़ी के इस बारे में चुनाव आयोग को भेजे अपने जवाब का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने एक आपराधिक मामले में एफआईआर होने की बात स्वीकारते हुए कहा कि वह इसके बारे में मतदाताओं को सूचित करेंगे.

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उल्लेखनीय है कि बिधूड़ी ने निर्वाचन अधिकारी को सौंपे अपने जवाब में दलील दी है कि नामांकन के समय उन्हें बिहार में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के बारे में जानकारी नहीं थी. निर्वाचन अधिकारी ने बिधूड़ी के जवाब के आधार पर उनके नामांकन पर दर्ज आपत्तियों को खारिज कर नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया है. आप उम्मीदवार चड्ढा निर्वाचन अधिकारी के इस फैसले को हाईकोर्ट  में चुनौती देंगे.
(इनपुट भाषा से भी)