नोटबंदी का सवाल : सुप्रीम कोर्ट अन्‍य के साथ नई याचिकाओं पर दो दिसंबर को करेगा सुनवाई

नोटबंदी का सवाल : सुप्रीम कोर्ट अन्‍य के साथ नई याचिकाओं पर दो दिसंबर को करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट देश में पांच सौ और एक हजार रूपये की मुद्रा को अमान्य करने के केंद्र के निर्णय को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं के साथ ही दो नई याचिकाओं पर भी दो दिसंबर को सुनवाई के लिये मंगलवार को तैयार हो गया.

नई याचिकाएं केरल की 14 सहकारी बैंकों और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने दायर की हैं. सहकारी बैंक चाहती हैं कि उन्हें भी अन्य बैंकों की तरह ही कारोबार की अनुमति दी जाए जबकि पेशे से वकील भाजपा नेता एक सौ रूपये से अधिक की मुद्रा के विमुद्रीकरण का अनुरोध किया है.

प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इन दोनों याचिकाओं के बारे में मंगलवार को उल्लेख किया गया. खंडपीठ ने इन याचिकाओं को भी दो दिसंबर के लिये सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया. उसी दिन पहले से ही लंबित केंद्र सरकार की स्थानांतरण याचिका सहित अन्य याचिकाओं पर सुनवाई होनी है.

केरल की सहकारी बैंक चाहती हैं कि शीर्ष अदालत द्वारा अन्य सरकारी बैंकों की तरह ही उन्हें भी नकदी का कारोबार करने की अनुमति दी जाये. इन बैंकों का दावा है कि जिला सहकारी बैंकों को पुरानी मुद्रा को बदलने की अनुमति नहीं है जो पक्षपातपूर्ण है क्योंकि वे भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप ही काम करती हैं.

याचिका में यह भी दलील दी गई है कि निजी बैंकों को पुरानी मुद्रा बदलने की अनुमति दी गई है जबकि जिला सहकारी बैंकों को ऐसा करने से रोका जा रहा है जो पक्षपातपूर्ण है.

दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने एक सौ रूपये से अधिक मूल्य की सारी मुद्रा वापस लेने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की है. उनका दावा है कि भ्रष्टाचार और काले धन पर नियंत्रण तथा आतंकवाद और क्सली गतिविधियों, जुआ, तस्करी, हवाला, रिश्वत और उगाही जैसी गतिविधियों पर अंकुश के लिये ऐसा करना जरूरी है.

याचिका में केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय और भारतीय रिजर्व बैंक को पक्षकार बनाया गया है. याचिका में नकद कारोबार पांच हजार रूपये तक सीमित करने और ऑनलाइन तथा क्रेडिट कार्ड से होने वाले लेन-देन पर लगने वाला शुल्क वापस लेने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com