दिलबाग सिंह ही जम्‍मू-कश्‍मीर के बने रहेंगे प्रभारी डीजीपी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया चार हफ्तों का समय

सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर के प्रभारी डीजीपी की नियुक्ति के मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि दिलबाग सिंह ही फिलहाल प्रभारी डीजीपी बने रहेंगे.

दिलबाग सिंह ही जम्‍मू-कश्‍मीर के बने रहेंगे प्रभारी डीजीपी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया चार हफ्तों का समय

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर के प्रभारी डीजीपी की नियुक्ति के मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि दिलबाग सिंह ही फिलहाल प्रभारी डीजीपी बने रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने UPSC को चार हफ्ते में नियमित डीजीपी पर अपना फैसला दें. कोर्ट ने पांच दिन के भीतर राज्य को पुलिस अफसरों की सूची UPSC को देने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट पांच हफ्ते बाद सुनवाई करेगा. कोर्ट ने नियमित डीजीपी नियुक्त होने तक प्रभारी डीजीपी की नियुक्ति को इजाजत दी है.

जम्मू-कश्मीर में प्रभारी डीजीपी की नियुक्ति  के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई की. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने AG से केस में जवाब मांगा था. वहीं राज्य ने कहा था कि ये अंतरिम तौर पर व्यवस्था है इसलिए प्रभारी डीजीपी की नियुक्ति को इजाजत दी जाए. राज्य की विशिष्ठ परिस्थितियों के चलते डीजीपी के बिना कानून व्यवस्था नहीं चल सकती. सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन मामलों के लिए था, जिन्हें रिटायरमेंट के वक्त एक्टिंग डीजीपी बनाया जाता था. वहीं मुख्य याचिकाकर्ता की ओर से प्रशांत भूषण ने कहा कि राज्य ने अदालत की अवमानना की है. डीजीपी को बिना किसी कारण बताए हटा दिया और वरिष्ठता में पांचवें नंबर के अफसर को प्रभारी डीजीपी नियुक्त किया जिसके खिलाफ भर्ती घोटाले के आरोप हैं.  


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