निर्वाचन आयोग ने किया राज्यसभा की 58 सीटों के लिए चुनाव का ऐलान, 23 मार्च को होगी वोटिंग

निर्वाचन आयोग ने 58 सीटों के लिए राज्यसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया.

निर्वाचन आयोग ने किया राज्यसभा की 58 सीटों के लिए चुनाव का ऐलान, 23 मार्च को होगी वोटिंग

संसद (फाइल फोटो)

खास बातें

  • राज्यसभा की 58 सीटों के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान.
  • 16 राज्यों से 58 सीटों पर 23 मार्च को होगी वोटिंग.
  • इसमें सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश से हैं.
नई दिल्ली:

निर्वाचन आयोग ने 58 सीटों के लिए राज्यसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया. आगामी अप्रैल और मई माह में रिक्त हो रही राज्यसभा की 58 सीटों के लिये 23 मार्च को द्विवार्षिक चुनाव होगा. निवार्चन आयोग ने शुक्रवार को इन सीटों का चुनाव कार्यक्रम घोषित करते हुए यह जानकारी दी. 

चुनाव आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार संसद के उच्च सदन की 16 राज्यों में खाली हो रही 58 सीटों के लिये निर्वाचन प्रक्रिया पांच मार्च को चुनाव अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू होगी. इन सीटों पर चुनाव के लिये 23 मार्च को मतदान कराया जायेगा और उसी दिन मतगणना भी होगी.

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इसी के साथ केरल से राज्यसभा की एक सीट के लिये उपचुनाव भी होगा। यह सीट जदयू सदस्य एम पी वीरेन्द्र कुमार के गत वर्ष 20 दिसंबर को इस्तीफे के कारण रिक्त हुयी थी. आयोग द्वारा प्राप्त जानकारी के मुताबिक 13 राज्यों से 50 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल आगामी दो अप्रैल को, दो राज्यों (उड़ीसा और राजस्थान) से छह राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल तीन अप्रैल और झारखंड से दो सदस्यों का कार्यकाल तीन मई को समाप्त हो रहा है. इनमें उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक 10 सदस्यों का कार्यकाल दो अप्रैल को खत्म हो रहा है. वहीं महाराष्ट्र और बिहार से छह-छह, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल से पांच-पांच तथा गुजरात और कर्नाटक से चार चार सदस्यों का कार्यकाल इसी दिन पूरा होगा.

चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक नामांकन की अंतिम तिथि 12 मार्च तय की गयी है. वहीं, नामांकन पत्रों की जांच 13 मार्च को होगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 15 मार्च है. मतदान 23 मार्च को सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक होगा और शाम पांच बजे मतगणना होगी.

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आयोग ने स्पष्ट किया मतपत्रों के माध्यम से होने वाले मतदान के दौरान मतदाताओं को निर्वाचन केन्द्र पर मौजूद निर्वाचन अधिकारी द्वारा खास पेन मुहैया कराया जायेगा. मतदाता सिर्फ इसी पेन से अपनी पसंद के उम्मीदवार को मत दे सकेंगे। किसी अन्य पेन के इस्तेमाल वाले मतपत्र को अमान्य श्रेणी में रखा जायेगा. 

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