2G केस से जुड़ी अपीलों पर ED और CBI का हाईकोर्ट से अनुरोध, जल्द हो सुनवाई

ED और CBI ने 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामलों में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और अन्य को बरी किए जाने के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर अपीलों की तत्काल और बारी से पहले सुनवाई किए जाने का आग्रह किया.

2G केस से जुड़ी अपीलों पर ED और CBI का हाईकोर्ट से अनुरोध, जल्द हो सुनवाई

इस मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा बरी हो चुके हैं. (फाइल फोटो)

खास बातें

  • ED और CBI का हाईकोर्ट से अनुरोध
  • 2G केस से जुड़ी अपीलों पर जल्द हो सुनवाई
  • पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा हो चुके हैं बरी
नई दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामलों में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा (A Raja) और अन्य को बरी किए जाने के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर अपीलों की तत्काल और बारी से पहले सुनवाई किए जाने का बृहस्पतिवार को आग्रह किया. ED और CBI की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) संजय जैन ने न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी के समक्ष दलील दी कि न्यायमूर्ति ब्रजेश सेठी अपीलों की सुनवाई कर रहे हैं और वह 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं. उन्होंने कहा कि प्रतिवादी लोगों और कंपनियों से कहा जाए कि वे सितंबर तक अपनी दलील पेश कर दें.

ASG ने कहा कि उन्होंने CBI के मामले में अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं और ED मामले में कुछ बातें रखनी है. उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति ब्रजेश सेठी के समक्ष दलीलों में काफी न्यायिक समय लग चुका है. अगर उनके अवकाशग्रहण करने तक दलीलें पूरी नहीं हुईं तो अदालत के समय की बर्बादी होगी.

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उन्होंने अनुरोध किया कि अपीलों पर त्वरित और उनकी बारी से पहले सुनवाई की जाए. न्यायमूर्ति भंभानी ने कहा कि 2G मामले से संबंधित अपीलें न्यायमूर्ति सेठी के समक्ष लंबित हैं और यह आवेदन भी उनके पास ही जाना चाहिए.

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)