यह ख़बर 02 जुलाई, 2013 को प्रकाशित हुई थी

रेल रिश्वत कांड में आरोपपत्र दाखिल, पवन बंसल का नाम नहीं

खास बातें

  • रेल रिश्वत कांड में सीबीआई ने दिल्ली की विशेष अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया है। आरोपपत्र में पूर्व रेलमंत्री पवन बंसल का नाम नहीं है।
नई दिल्ली:

रेल रिश्वत कांड में सीबीआई ने दिल्ली की विशेष अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया है। आरोपपत्र में पूर्व रेलमंत्री पवन बंसल का नाम नहीं है।

पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के भांजे विजय सिंगला और रेलवे बोर्ड के निलंबित सदस्य महेश कुमार द्वारा पद के बदले 10 करोड़ रुपये की रिश्वत मामले में सीबीआई ने मंगलवार को एक विशेष अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर 10 लोगों को आरोपी बनाया।

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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश स्वर्ण कांत शर्मा के समक्ष दाखिल आरोपपत्र में जांच एजेंसी ने आरोपियों के रूप में सिंगला, कुमार, मध्यस्थ संदीप गोयल, समीर सांधीर, सुशील डागा, अजय गर्ग, राहुल यादव, व्यापारी मंजुनाथ और उनके दो सहायकों पी.वी. मुरली और वेणुगोपाल को सूचीबद्ध किया है।