सुप्रीम कोर्ट के दो पूर्व जजों ने कहा, ललित मोदी का पासपोर्ट गलत ढंग से रद्द किया गया

सुप्रीम कोर्ट के दो पूर्व जजों ने कहा, ललित मोदी का पासपोर्ट गलत ढंग से रद्द किया गया

नई दिल्ली:

भ्रष्टाचार के आरोपों में जांच के बीच क्रिकेट टायकून ललित मोदी के लंदन भागने के बाद आव्रजन के लिए उनके आवेदन में सुप्रीम कोर्ट के दो पूर्व जजों की राय भी शामिल थी, जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस नीत तत्कालीन केंद्र सरकार ने गलत ढंग ने उनका पासपोर्ट रद्द किया।

ललित मोदी द्वारा ब्रिटेन में आव्रजन अधिकारियों के समक्ष दायर आवेदन में गवाहों की सूची एनडीटीवी के हाथ लगी है और इसमें किसी पॉलीटिशन का नाम नहीं है।   

एनडीटीवी को मिली जानकारी मुताबिक, जस्टिस जीवन रेड्डी और जस्टिस एसबी सिन्हा ने मोदी के टीम को कानूनी राय दी थी। उन्होंने कहा था कि खुद पर लगे आरोपों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जवाब देने को तैयार 'ललित मोदी की भौतिक मौजूदगी पर जोर देने' में प्रवर्तन निदेशालय अपने अधिकारों से आगे जाकर कार्रवाई करने का दोषी है।

पिछले साल, दिल्ली हाईकोर्ट ने ललित मोदी का पासपोर्ट बहाल कर दिया था। उन्होंने तब कहा था कि वह पूछताछ के लिए भारत नहीं लौट सकते क्योंकि उन्हें अंडरवर्ल्ड से जान का खतरा है।

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वहीं मोदी द्वारा यूके की एक अदालत में दायर राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा हस्ताक्षरित गोपनीय दस्तावेज में उनके खिलाफ जारी जांच को 'राजनीतिक प्रतिशोध' का मामला बताया था। लीक हुए इस दस्तावेज के संबंध में जब राजे से पूछा गया तो उन्होंने ललित मोदी से पारिवारिक रिश्तों की बात तो मानी लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसे किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की बात याद नहीं।