फिल्म प्रोड्यूसर करीम मुरानी से सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस में मांगा जवाब

पीड़िता ने हाईकोर्ट के करीम मुरानी को जमानत देने को चुनौती दी है.

फिल्म प्रोड्यूसर करीम मुरानी से सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस में मांगा जवाब

फिल्म निर्माता करीम मोरानी.

नई दिल्ली:

फिल्म प्रोड्यूसर करीम मोरानी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं. सुप्रीम कोर्ट ने रेप के केस में पुलिस और मुरानी से जवाब मांगा है. बता दें कि फिल्म प्रोड्यूसर करीम मुरानी के खिलाफ रेप का मामला कोर्ट में सुनवाई के लिए आया था. सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की अर्जी पर करीम मुरानी और पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. पीड़िता ने हाईकोर्ट के करीम मुरानी को जमानत देने को चुनौती दी है.

उल्लेखनीय है कि 17 नवंबर को हाईकोर्ट ने मुरानी को जमानत दे दी थी. याचिका में पीड़िता ने कहा है कि हाईकोर्ट ने मुरानी को जमानत देकर गलती की है. इस बारे में तमाम सबूत और गवाह हैं कि मुरानी ने रेप किया था.

गौरतलब है कि 22 सितंबर 2017 को बॉलीवुड के फिल्म प्रोड्यूसर करीम मुरानी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा था. सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस में अग्रिम जमानत देने से इंकार किया था और सरेंडर का वक्त बढ़ाने से भी इंकार किया था. साथ ही तुरंत हैदराबाद में सरेंडर करने को कहा था.

रेप केस में करीम मोरानी ने किया सरेंडर, पीड़िता को दे रहे थे न्यूड फोटो लीक करने की धमकी

2014 में युवती ने रेप का मामला दर्ज कराया था. 5 सितंबर 2017 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका रद्द कर दी थी और 22 सितंबर को सरेंडर करने के आदेश दिए थे. वहीं निचली अदालत ने भी पहले उन्हें अग्रिम जमानत दी थी लेकिन 14 मार्च 2017 को इसे रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा था कि अर्जी के वक्त मुरानी ने ये तथ्य कोर्ट को नहीं बताया था कि वो 2 जी घोटाले में भी आरोपी हैं और जेल में रह चुके हैं. दरअसल 2014 में बॉलिवुड के मशहूर प्रोड्यूसर मुरानी के खिलाफ हैदराबाद में रेप का मामला दर्ज हुआ था. 

दिल्ली की रहने वाली 25 साल की एक महिला ने यह केस दर्ज करवाया है. महिला का आरोप है कि पिछले 2 साल में कई बार मुरानी ने उसका रेप किया और उसको धमकी दी कि अगर वह पुलिस के पास गई तो वह उसकी न्यूड तस्वीरों को सर्कुलेट कर देगा. 

पीड़ित महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि दिसंबर 2014 में अपनी एक दोस्त की शादी में उसकी मुरानी से मुलाकात हुई थी. मेहंदी और संगीत समेत शादी के बाकी फंक्शन्स में शामिल होने के लिए वह दो दिन तक वहीं रही. करीम मुरानी दुल्हन के चाचा लगते हैं और वह भी शादी के फंक्शन्स में दोनों दिन आए थे. 

महिला का आरोप है कि इस घटना के बाद लगातार कई बार मुरानी ने ब्लैकमेल करने की धमकी देकर उसका शारीरिक शोषण किया. जून 2016 में उसने उसे हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक फिल्म शूट के लिए बुलाया. वहां जिस होटल में वह रुकी थी वहां फिर से मोरानी ने उसका शोषण किया और इस तरह यह शारीरिक शोषण दिसंबर 2016 तक जारी रहा. 

VIDEO: करीम मुरानी पर जवाब

इस केस में आईपीसी की विभिन्न धाराओं 376 (रेप), 342 (गलत तरीके से कैद करना), 506 (आपराधिक धमकी), 493 (शादीशुदा होने के बाद भी दूसरी महिला से संबंध रखना), 417 (धोखाधड़ी) और निर्भया ऐक्ट के 354सी के तहत मामला दर्ज किया गया है.


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