यह ख़बर 10 जून, 2014 को प्रकाशित हुई थी

एंबुलेंस घोटाले में राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत छह के खिलाफ मुकदमा

अशोक गहलोत की फाइल तस्वीर

जयपुर:

जयपुर के अशोक नगर थाना पुलिस ने जयपुर नगर निगम के पूर्व मेयर पंकज जोशी की ओर से पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए 2.56 करोड़ रुपये के 108 एंबुलेंस सर्विस घोटाले में पेश किए परिवाद की जांच के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिगित्जा हैल्थ केयर के कर्ताधर्ता सचिन पायलट (प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष) राजस्थान के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एमामुद्दीन खान समेत छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

अशोक नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद जांच के लिए मामला सीआईडी सीबी को भेज दिया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले पर कहा कि इस तरह के निर्णय मुख्यमंत्री स्तर पर नहीं होते है, जबकि सचिन पायलट ने भाजपा सरकार पर दुर्भावना और बदले की भावना से उन्हें बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया है।

अनुसंधान अधिकारी सावंत सिंह ने बताया कि जोशी ने पिछले वर्ष 31, जुलाई को एक शिकायत दर्ज कराई थी और पूर्व मुख्य मंत्री अशोक गहलोत और स्वास्थ्य मंत्री एए खान द्वारा राज्य में 108 एंबुलेंस सर्विस प्रदाता कम्पनी जिगित्जा हैल्थकेयर कंपनी को 2010-11 में टेंडर में फायदा पहुंचाने के लिए पक्ष लिया था। उन्होंने बताया कि कंपनी को 2.56 करोड रुपये ज्यादा के बिलों का भुगतान किया गया था।

उन्होंने बताया कि मामला जिगित्जा हैल्थ केयर के सह संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री व्यालार रवि के पुत्र रवि कृष्णा, निदेशक सचिन पायलट (वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष), पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एए खान, श्वेता मंगल, शफी माथेर और निदेशक एनआरएचएम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के लिए जालसाजी), 471 और 120 (बी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।


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